सावधान! बगैर मास्क बाहर निकलने पर बनेंगे जुर्माना के भागीदार
बक्सर। सावधान! बगैर मास्क के सड़क पर निकलने पर अब जुर्माना का भागीदार बनना पड़ सकता है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर प्रशासन द्वारा अनलॉक-2 लागू करते हुए मास्क के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।
बक्सर। सावधान! बगैर मास्क के सड़क पर निकलने पर अब जुर्माना का भागीदार बनना पड़ सकता है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर प्रशासन द्वारा अनलॉक-2 लागू करते हुए मास्क के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।
बावजूद, गुरुवार को प्रशासन के निर्देश की अनदेखी करते हुए बगैर मास्क के डुमरांव नगर स्थित बाजार के दुकानों पर लोग सामानों की खरीददारी करते दिखे। इसी तरह की बानगी डुमरांव के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखी। बगैर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस से अनजान बने छात्र-छात्राओं का हुजूम शैक्षणिक संस्थानों में अपने परीक्षा का निबंधन कराने एवं निबंधन प्रपत्र में सुधार कराने में मशगूल दिखे।
- पुलिस-प्रशासन ने चलाया रोको-टोको अभियान
स्थानीय थाना के पास गुरुवार को पूरे दिन डुमरांव पुलिस-प्रशासन द्वारा मास्क और हेलमेट को लेकर रोको-टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर मास्क के वाहन पर सवार लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा चेतावनी के साथ सार्वजनिक तौर पर उठक-बैठक भी कराई गई। वहीं, पुलिस के जवानों द्वारा वाहन चालकों को हर हाल में मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही, यात्री वाहनों में सोशल डिस्टेंस के तहत सवारियों को बिठाने के लिए चालकों को चेतावनी दी गई। दूसरी ओर, प्रभारी एसडीएम धनजंय त्रिपाठी ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा अनलॉक-2 आगामी 31 जूलाई तक लागू कर दिया गया है। अनलॉक-2 के तहत हर जगह मौजूद लोगों को मास्क उपयोग के साथ सोशल डिस्टेस का अनुपालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि डुमरांव नगर परिषद ने बगैर मास्क पहने सड़क पर निकलते पाए जाने पर जुर्माना वसूल करने का निर्णय ले रखा है।