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कैसर ए हिद की जमीन पर कब्जा का प्रयास विफल

बक्सर कैसर ए हिद की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा के प्रयास पर पानी फिर गया है मामला संज्ञ्‍

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 05:17 PM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 05:17 PM (IST)
कैसर ए हिद की जमीन पर कब्जा का प्रयास विफल
कैसर ए हिद की जमीन पर कब्जा का प्रयास विफल

बक्सर : कैसर ए हिद की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा के प्रयास पर पानी फिर गया है मामला संज्ञान में आने के बाद जांच उपरांत डुमरांव के अंचलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने सरकारी जमीन के दाखिल-खारिज को रद्द करने की अनुशंसा जिला प्रशासन से की है।

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बताया जाता है कि बिजेंदर राम पिता खूबलाल राम ग्राम सोनवर्षा जिला बक्सर द्वारा अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज वाद 48 डिसमिल जमीन अपने नाम कराया गया था। यह दाखिल खारिज चकबंदी कार्यालय से फर्जी दस्तावेज के सहारे कराया गया। बिजेंदर राम ने अपने नाम दाखिल खारिज होने के बाद यह जमीन कुछ लोगों को रजिस्ट्री भी कर दी। उधर, इस दाखिल खारिज के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता श्रद्धानंद तिवारी ने डीसीएलआर के कोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई के बाद डीसीएलआर ने डुमराव सीओ को पुन: इस मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। कागजातों के अवलोकन तथा मामले की सुनवाई के बाद सीओ डुमरांव ने इस जमीन की दाखिल-खारिज को रद्द करने का अनुशंसा कर दी। इस आदेश से अंचल कर्मचारी तथा भू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। किसी को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि इतना पुराना मामला इतने दिनों बाद कार्रवाई की जद में आएगा। इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ चुके श्रद्धानंद तिवारी का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात की पुष्टि हुई कि चकबंदी कार्यालय से फर्जी कागजात के सहारे सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया था।

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श्रद्धानंद तिवारी मामले में डीसीएलआर द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जांच कर विजेंद्र राम का दाखिल खारिज रद कर दिया गया है नियमानुसार इसका प्रस्ताव अपर समाहर्ता बक्सर को भेज दिया गया है यह जमीन चकबंदी से फर्जी कागजात तैयार कर अंचल कार्यालय को गुमराह कर दाखिल खारिज किया गया था।

सुनील कुमार वर्मा सीओ डुमराव


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