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दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी के आदेश

बक्सर। व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चोरी गई बाइक की रिपोर्ट नहीं सौंपने वाले दो

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 02:53 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 03:32 PM (IST)
दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी के आदेश
दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी के आदेश

बक्सर। व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चोरी गई बाइक की रिपोर्ट नहीं सौंपने वाले दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने समेत जांच का आदेश दिया है। इसमें शशिभूषण कुमार और राजेश कुमार के नाम शामिल हैं। इस संबंध में अधिवक्ता बरमेश्वर ¨सह ने बताया कि पीड़ित आरा जिले में आरक्षी हैं।

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उसके साथ 26 जून 2014 को पसहरा लख के पास लूटपाट हुई थी। इस मामले में इटाढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। कोर्ट में दर्ज मुकदमे उसने बताया की दो पुलिस वाले पिछले दो वर्ष से उसकी लूट की बाइक चला रहे हैं। लेकिन, उन लोगों ने कोर्ट में अब तक बाइक की जब्ती दर्ज नहीं कराई है। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच का आदेश दिया है।


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