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टीडीएस की राशि समय पर जमा नहीं होने पर हो सकता है कारावास: मानव अदक

भोजपुर । स्त्रोत पर आयकर की कटौती से संबंधित जागरूकता के लिए आयकर विभाग के टीडीएस वा

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 08:02 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 08:02 PM (IST)
टीडीएस की राशि समय पर जमा नहीं होने पर हो सकता है कारावास: मानव अदक
टीडीएस की राशि समय पर जमा नहीं होने पर हो सकता है कारावास: मानव अदक

भोजपुर । स्त्रोत पर आयकर की कटौती से संबंधित जागरूकता के लिए आयकर विभाग के टीडीएस वार्ड, पटना कार्यालय द्वारा स्थानीय जेल रोड स्थित मैना सुंदर धर्मशाला सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शामिल विभिन्न विभागों के डीडीओ एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए टीडीएस के आयकर अधिकारी प्रमोद कुमार ने आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध अनुपालन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि त्रैमासिक टीडीएस विवरणी की निर्धारित प्रपत्र में, सही तरीके तथा सही समय पर दाखिल करने का सुझाव दिया ताकि विभिन्न करदाताओं से स्त्रोत पर की गई कटौती उनके पैन पर प्रदर्शित हो सके और करदाताओं को विभिन्न कठिनाईयों से भी बचाया जा सकेगा। श्री कुमार ने कहा कि इससे टीडीएस मिसमै¨चग की समस्या कम होगी एवं करदाताओं की शिकायतें भी दूर होगी। मुख्य वक्ता पद से टीडीएस के सहायक आयकर आयुक्त मानव अदक ने स्त्रोत पर कटौती की राशि को समयबद्ध तरीके से केन्द्र सरकार के खाते में जमा करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विलंब से किये गए जमा पर आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन के प्रावधानों की विस्तृत चर्चा की। श्री अदक ने यह भी बताया कि स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को समय पर जमा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 276 बी के तहत तीन माह से सात वर्ष कारावास का भी प्रावधान है। इसलिए इस तरह की गलतियों से बचने की जरूरत है। सेमिनार में कई तरह की समस्याओं और उसके निदान के लिए किये गए एक -एक सवालों का भी जवाब दिया गया। मंच संचालन आयकर निरीक्षक मुकेश कुमार ने किया। अन्य वक्ता आयकर पदाधिकारियों में अर्जुन राय, उत्तम कुमार, जिला आयकर अधीक्षक मनीष कुमार, आयकर निरीक्षक मनोज कुमार एवं रामानंद प्रसाद के अलावे शरत जैन, आयकर अधिवक्ता भरत मिश्र, प्रिया जैन तथा आयकर विभाग के मो. शहाबुद्दीन आदि थे।

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