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एसिड अटैक के मामले में आरोपित को दो वर्ष कारावास

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बुधवार को एसिड अटैक के एक मामले में दोषी पाते हुए आरोपी धर्मेन्द्र प्रसाद को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 06:13 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 06:13 PM (IST)
एसिड अटैक के मामले में 
आरोपित को दो वर्ष कारावास
एसिड अटैक के मामले में आरोपित को दो वर्ष कारावास

आरा। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बुधवार को एसिड अटैक के एक मामले में दोषी पाते हुए आरोपी धर्मेन्द्र प्रसाद को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त 2011 को इमादपुर थानान्तर्गत इमादपुर गांव निवासी जितेन्द्र प्रसाद अपना ससुराल पीरो थानान्तर्गत कातर गांव गया था। वहां पर उसकी पत्नी ने उसे बताया कि मेरे भाई के लड़का ने ईंट से मुझे मारा है। जितेन्द्र प्रसाद ने साला के लड़का धर्मेन्द्र प्रसाद को डांटा। इसी बात को लेकर उसने जितेन्द्र प्रसाद पर एसिड फेंक दिया। एसिड से उसका शरीर 23 प्रतिशत जल गया था। 

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बार एसोसिएशन के सचिव ने दिया डेढ़ माह का आय-व्यय जासं., आरा : आरा बार एसोसिएशन की एक बैठक बुधवार को अधिवक्ता भवन स्थित कार्यालय में की गई। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष गोपाल शरण वर्मा ने की। बैठक में सचिव विद्या निवास सिंह उर्फ दीपक ने 15 अप्रैल 2019 से 30 मई 2019 तक आरा बार एसोसिएशन का आय-व्यय का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि डेढ़ माह में बार एसोसिएशन का विभिन्न मदों से आय 2 लाख 52 हजार 155 रुपया हुआ। जबकि अन्य कार्य में 1 लाख 32 हजार 928 रुपया खर्च हुआ। बचत 1 लाख 19 हजार 222 रुपया हुआ। बैठक में कई अधिवक्ता शामिल थे।

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