हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा
आरा। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को आरोपी संजय
By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Jun 2018 08:39 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jun 2018 08:39 PM (IST)
आरा। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को आरोपी संजय पासवान को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राम प्रसाद राम ने बहस किया था। एपीपी ने बताया कि 4 जनवरी, 2012 को चौरी थानान्तर्गत अंधारी गांव निवासी सुरेन्द्र को पूर्व दुश्मनी को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर उसी गांव निवासी संजय पासवान समेत अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई के बाद हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपी संजय पासवान को उक्त सजा सुनाई।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें