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छठ महापर्व में गाइड लाइन का करें पालन

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने रविवार को कृषि भवन सभागार में छठ पर्व को लेकर संयुक्त बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Nov 2020 10:56 PM (IST)Updated: Sun, 15 Nov 2020 10:56 PM (IST)
छठ महापर्व में गाइड लाइन का करें पालन
छठ महापर्व में गाइड लाइन का करें पालन

आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने रविवार को कृषि भवन सभागार में छठ पर्व को लेकर संयुक्त बैठक की। इस दौरान बैठक में शामिल अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश एवं सुझाव दिया गया। बैठक में करोना को लेकर छठ व्रतियों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया, जिसका अनुपालन कराना अनिवार्य किया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि वे अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। इस दौरान मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन जरुर करें। शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छठ घाटों को सैनिटाईज कराने का भी निर्देश दिया गया। छठ घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए माईक के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया गया है। तालाब में अ‌र्घ्य देने के दौरान छठव्रती एवं अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए नदी, तालाब और पोखरा के डेंजर जल क्षेत्र को चिन्हि्त करते हुए बैरिकेडिग की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि छठ घाट के आस-पास खाद्य पदार्थ का स्टाल नहीं लगाया जाएगा।

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कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर छठ घाटों पर किसी भी प्रकार का मेला, जागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा ।

प्रखंड स्तर, थाना स्तर पर छठ पूजा समितियों के साथ बैठक करते हुए सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। छठ घाटों पर जाने वाले आवागमन के मार्गो की साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया गया। नदी जलाशयों का सुरक्षित जलस्तर तक मजबूत बल्लों से बैरिकेटिग कराने का निर्देश दिया गया। छठ घाटों घाट पर जाने वाले रास्तों में रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने छठ घाटों पर शुद्ध पेयजल, अस्थाई शौचालय की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए टेंटनुमा घेराबंदी कराने का निर्देश दिया गया। भीड़ भाड़ वाले छठ घाटों पर पर्याप्त संख्या में वाच टावर एवं उदघोषणा कक्ष, कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। नदियों, तालाबो एवं अन्य जलाशयों में आवश्यकतानुसार नावों एवं प्रशिक्षित गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। नदियों, तालाबो एवं अन्य जलाशयों में नावों के अवैध परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा छठ घाटों एवं आवागमन के मार्गो पर पटाखा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छठ घाटों पर चिकित्सा कैंप की स्थापना करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। छठ घाटों के पास गाड़ियों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए पार्किंग स्थल का चयन करने का निदेश दिया गया।


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