आधा दर्जन दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना, थमाया नोटिस
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के आदेश के बाद शनिवार को आरा शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में खुली दुकानों को बंद कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण प्रकाश ने सशस्त्र बलों के साथ पूरे दिन अभियान चलाया।
आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के आदेश के बाद शनिवार को आरा शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में खुली दुकानों को बंद कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण प्रकाश ने सशस्त्र बलों के साथ पूरे दिन अभियान चलाया। इस दौरान खुली दुकानों को बंद कराया गया और सख्ती से जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकान खुलने वाले आधे दर्जन दुकानदारों से एक- एक हजार रुपये जुर्माना वसूला और दुकानदारों को नोटिस थमाया। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान दोबारा दुकानें खुली पाई गई तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश को सख्ती से अनुपालन कराने के लिए पुलिस बल को कहीं-कहीं प्रतिबंधित क्षेत्रों में बल का भी प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगो के साथ पुलिस बल सख्ती से पेश आया और मास्क नहीं पहनने वालों के लिए निर्धारित जुर्माने की राशि वसूली। सड़क किनारे बिना मास्क पहने ठेला पर फल- सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को भी बंद करा दिया गया, ताकि भीड़-भाड़ को कम किया जा सके। बता दें कि जिलाधिकारी ने भोजपुर में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एहतियात एवं सुरक्षा के ²ष्टिकोण से भीड़ को कम करने के लिए आरा शहर में सभी निजी, व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को पांच दिनों के लिए बंद करने का आदेश गुरुवार को जारी किया था जो 11 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानों के साथ कृषि से जुड़े दुकानों को खुले रखने का आदेश दिया था। साथ हीं दुकानदारों, ग्राहकों समेत आम लोगों के लिए मास्क को अनिवार्य बताया था। बावजूद आदेश का उल्लंघन करते हुए पहले दिन कई दुकानदारों ने अपनी- अपनी दुकानें खोली थी।
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सदर एसडीओ ने प्रतिबंधित इन क्षेत्रों में चलाया सघन जांच अभियान
आरा: सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जिलाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किए गए क्षेत्र शीश महल चौक भाया गोपाली चौक, शिवगंज, मठिया, कर्मन टोला से नवादा थाना तथा मठिया से भाया महादेवा, धर्म चौक, बिजली रोड, चित्र टोली रोड, शिवगंज सपना सिनेमा रोड एवं केजी रोड में सघन अभियान चलाया। इन क्षेत्रों में स्थित सभी निजी, व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया गया है।
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आवश्यक वस्तुओं समेत दवा की खुली रहेंगी दुकानें
आरा: जिलाधिकारी ने सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं यथा दवा, किराना, फल, दूध, सब्जी, खाद्य सामग्री, पशु चारा, कृषि उत्पाद, पीडीएस दुकान को खोलने का आदेश जारी किया है। परंतु दुकानदार एवं खरीददार को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य घोषित किया गया है।
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शर्त के साथ इन्हें मिली है प्रतिष्ठान को खोलने की छूट
आरा: डीएम ने शर्त के साथ होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की छूट दी है। ग्राहक की क्षमता का 50 प्रतिशत के साथ खुलने की छूट रहेगी एवं ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी के संबंध में कार्य करने का आदेश दिया गया है। बैंक, डाकघर, बीमा, एटीएम में सोशल डिस्टेंसिग और मास्क का प्रयोग करने की शर्त के साथ खोलने की छूट रहेगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरक एजेंसी गोदाम सहित को खोलने, वाहनों की मरम्मत से संबंधित दुकान, निर्माण सामग्री, हार्डवेयर दुकान, कृषि संबंधित सामग्रियों की बिक्री वाले दुकान को खोलने की छूट दी गई है।
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बॉक्स
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इन दुकानों को किया गया प्रतिबंधित
चाय, पान, माउथ फ्रेशनर, ठेला पर फास्ट फूड, गोलगप्पा आदि की दुकान व बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
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