जगदीशपुर में सैकड़ों बीघा खेतों में किसानों ने जलाई पराली
राज्य सरकार एवं कृषि विभाग के द्वारा किसानों को खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जागरुकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया है। बावजूद जिले के किसान सरकार एवं विभाग के आदेश से बेपरवाह बने हुए हैं और अपने खेतों में धान की फसल का अवशेष अर्थात पराली को जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के जगदीशपुर प्रखंड की है जहां मंगलवार को भी खेतों में पराली जलाई गई है।
भोजपुर । राज्य सरकार एवं कृषि विभाग के द्वारा किसानों को खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जागरुकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया है। बावजूद जिले के किसान सरकार एवं विभाग के आदेश से बेपरवाह बने हुए हैं और अपने खेतों में धान की फसल का अवशेष अर्थात पराली को जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के जगदीशपुर प्रखंड की है, जहां मंगलवार को भी खेतों में पराली जलाई गई है।
बता दें कि आरा-जगदीशपुर मलियाबाग एनएच 30 से सटे जगदीशपुर प्रखंड के बभनियांव और कौंरा पंचायत में सैकड़ों बीघा में पराली जलाई गई है। आश्चर्य है कि उक्त पंचायत के किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक ने इस संबंध में कृषि विभाग को अब तक प्रतिवेदन नहीं सौंपा है। इस बावत जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने भी अनभिज्ञता जाहिर की और इस मामले की जांच कराकर दोषी किसानों तथा संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जांचोपरांत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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खेतों में पराली जलाने पर सरकार सख्त
आरा: धान की कटनी के बाद खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कृषि विभाग ने जारी किया है। साथ ही कृषि अनुदानित योजनाओं से किसानों को वंचित करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा संबंधित किसान का तीन साल के लिए निबंधन भी रद करने का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार को पत्र भेजकर अपने अधीनस्थ प्रखंड क्षेत्रों में किसानों के बीच जागरुकता अभियान चलाने का आदेश दिया है।
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पराली जलाने पर क्या होता है नुकसान :
कृषि विभाग ने जारी अपने आदेश में कहा है कि खेतों में पराली जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति के साथ-साथ पर्यावरण को बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। पराली जलाने पर रोक के अलावा कई अन्य स्तरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोषी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही यदि उस परिवार में कोई अन्य किसानों का निबंधन हुआ है, तो उसका भी निबंधन रद की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।