रेलवे की जमीन कब्जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद जहां फिर से पूरे देशभर में शुरू हुई है वहां दानापुर रेलमंडल का आरा रेलवे स्टेशन इस मामले में सालभर पहले ही निजात पा चुका है।
भोजपुर । रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद जहां फिर से पूरे देशभर में शुरू हुई है, वहां दानापुर रेलमंडल का आरा रेलवे स्टेशन इस मामले में सालभर पहले ही निजात पा चुका है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली पर आया आदेश अब देश भर में लागू हो सकता है। जिसके तहत रेलवे की जमीन कब्जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
बता दें कि आरा रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वी रेलवे गुमटी के पास लगभग 40 वर्षाे से जारी अवैध अतिक्रमण को हटाने में रेल प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बाबत रेलवे द्वारा अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देने के बाद भी बात बनती नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच आरा में बीते वर्ष जब रेलवे के विकास हेतु 1.41 अरब रुपये का शिलान्यास हुआ तो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी तेज हो गई। पूर्वी रेलवे गुमटी के पास बना भाकपा माले का कार्यालय तो इन योजनाओं के शिलान्यास चंद महीनों बाद ही स्वत: हटा लिया गया था। पर, उसके ठीक बगल में बनी सीमेंट, रॉड और गिट्टी की दुकानों को हटाने में रेल प्रशासन के पसीने छूट गए थे। बहरहाल रेलवे की यह जमीन सालभर से अतिक्रमणमुक्त है। यही नहीं इस जमीन पर रेलवे का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।