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गांजा बेचने के मामले में आरोपी को सश्रम कारवास

गांजा बेचने के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने आरोपी धनन्जय सिंह उर्फ गुड्डू को दो वर्ष के सश्रम कैद व 12 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 10:32 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 10:32 PM (IST)
गांजा बेचने के मामले में आरोपी को सश्रम कारवास
गांजा बेचने के मामले में आरोपी को सश्रम कारवास

आरा। गांजा बेचने के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने आरोपी धनन्जय सिंह उर्फ गुड्डू को दो वर्ष के सश्रम कैद व 12 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर गजराजगंज ओपी के तत्कालीन कनीय दरोगा अमर नाथ ठाकुर ने 12 जनवरी, 2012 को सीईओ की उपस्थिति में बीबीगंज के सरैया बधार से तीन किलो गांजा के साथ मसाढ़ गांव निवासी धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था।


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