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धोखाधड़ी का अनोखा मामला : ना मालिक को जानता ना ही चलाई उसकी गाड़ी, क्लेम का दावा चालक के नाम, मामला यूपी-बिहार का

धोखाधड़ी का अनोखा मामला उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ निवासी बीमा कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक ने गाड़ी मालिक सर्वेक्षक और डीलर के विरुद्ध बिहार के भागलपुर के बबरगंज थाने में दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस पांच बनाए गए आरोपित।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 28 Dec 2021 12:00 AM (IST)Updated: Tue, 28 Dec 2021 12:00 AM (IST)
धोखाधड़ी का अनोखा मामला : ना मालिक को जानता ना ही चलाई उसकी गाड़ी, क्लेम का दावा चालक के नाम, मामला यूपी-बिहार का
धोखाधड़ी कर मोटर बीमा दावा करने का सनसनीखेज मामला भागलपुर में

जागरण संवाददाता, भागलपुर। धोखाधड़ी कर मोटर बीमा दावा करने का सनसनीखेज मामला भागलपुर में प्रकाश में आया है। क्लेम के दावे में जिसे चालक बताया गया, जांच में बात सामने आई कि व ना तो ऐसे किसी वाहन मालिक को जानता है ना ही कभी उसकी गाड़ी ही चलाई है। यह अजब-गजब यूनिवर्स शोम्पो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने को किये गए तीन दावों की जांच में मामला फर्जी तरीके से क्लेम लेने का निकल कर सामने आया है। इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक लखनऊ निवासी मुहम्मद बिलाल सिद्दिकी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गाड़ी मालिक मुहम्मद यासिन, नीरज कुमार, कुंदन कुमार, सर्वेक्षक दिलीप कुमार दास, डीलर मेसर्स अर्श परवाज समेत अन्य के विरुद्ध् बबरगंज थाने में सोमवार को केस दर्ज कराया है। बबरगंज पुलिस केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई है।

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क्षेत्रीय निदेशक की जांच में खुली दावे की पोल

उत्तर प्रदेश के लखनऊ गसियारी, मंडी निवासी बिलाल सिद्दिकी ने बबरगंज पुलिस को बताया कि बीमा कंपनी को क्लेम का दावा किया गया था। बबरगंज थाना क्षेत्र के बौंसी रोड हुसैनाबाद स्थित मेसर्स अर्श परवाज आटो प्राइवेट से आए हुए दावे जिसमें रिपोर्ट, कागजात और फोटो आदि जमा करने वाले सर्वेक्षक दिलीप कुमार दास की थी। कंपनी की तरफ से तीन क्लेम की जांच कराई गई तो पता चला कि क्लेम में जिसे चालक बताया गया है कि फर्जी है। क्षेत्रीय निदेशक ने पुलिस को जानकारी दी है कि चालक से मिलने पर पता चला कि वह गाड़ी मालिक को जानता ही नहीं। ना ही उसने कभी उस गाड़ी को ही चलाया है। जांच में गाड़ी मालिक बांका जिले के धोरैया स्थित बबुरा मकैता निवासी मुहम्मद यासिन ने क्लेम मांगा था। उसके खाते में 33 हजार 312 रुपये की प्राप्ति हुई थी।

उसके गाड़ी के चालक सुल्तानगंज गंगापुर निवासी वीरेंद्र शर्मा को बताया गया था। उसी प्रकार गाड़ी मालिक मिरजान कुतुबगंज निवासी नीरज कुमार ने भी 29 हजार 986 रुपये की प्राप्ति खाते में की। इसने भी अपना चालक वीरेंद्र शर्मा को ही दर्शाया था। तीसरे गाड़ी मालिक बांका जिले के शांति नगर चुटिया का था। इसके खाते में 33 हजार 225 रुपये प्राप्त हुए थे। इसने अपनी गाड़ी का चालक बरारी थाना क्षेत्र के सुरखीकल निवासी विशाल यादव को दर्शाया गया था। तीनों क्लेम में चालकों की जांच में असलियत सामने लाते हुए क्षेत्रीय निदेशक ने पुलिस को बताया कि किस तरह फर्जी तरीके से बीमा कंपनी से क्लेम लिया गया। अब केस दर्ज होने के बाद क्लेम का दावा करने वाले गाड़ी मालिक, सर्वेक्षक, गाड़ी के डीलर आदि पर पुलिस शिकंजा कसेगी।


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