रवि हत्याकांड : दो आरोपित मुजरिम करार, 27 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा, जानिए मामला Bhagalpur News
10 फरवरी 2019 को सरस्वती पूजा मौके पर रवि कुमार को फोन काल आया था। फोन सुनने के बाद रवि चला गया था। इसके बाद तो वही हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
भागलपुर, जेएनएन। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने रवि हत्याकांड में दो आरोपितों मनोज कुमार दास और संतोष कुमार दास को मुजरिम करार दिया है। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान संदेह का लाभ देते हुए एक अन्य आरोपित करण कुमार दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों मुजरिम ठहराए गए अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 27 जनवरी की तिथि तय कर दी है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण झा और शिरूष लाल ने बहस में भाग लिया।
दी थी धमकी 24 घंटे में मार कर गिरा देंगे, कफन तैयार रखना
10 फरवरी 2019 को सरस्वती पूजा मौके पर रवि कुमार को फोन काल आया था। फोन सुनने के बाद रवि चला गया था। शाम पांच बजे करण दास की बाइक पर उसके साथ लौटकर आया। फिर दस मिनट के बाद उसी के साथ बाइक से रवि चला गया था। उसी दिन शाम सात बजे मनोज दास, संतोष दास आदि किरण देवी को धमकी देने पहुंचे थे। धमकी देते हुए किरण को बोला कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बेटे को मार कर गिरा देंगे। कफन तैयार रखना। सढ़ आठ बजे किरण देवी अपने बेटे रवि कुमार को फोन कर बोला कहा हों? वह बोला कि दस मिनट में आ रहा हूं। अभी करण दास के साथ हूं। फिर किरण देवी करण से बात की तो वह बोला कि चाची हमलोग टीएनबी कॉलेज के पास हैं। दस मिनट के बाद आ रहे हैं। नौ बजे रात में ढोढिय़ा की पत्नी एवं छंगुरिया की मां किरण देवी को कहने आई कि तुम्हारे बेटे को मनोज, संतोष आदि ने मारकर पंकज दास के घर के पास मार कर गिरा दिया है। किरण देवी घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि आरोपित मार कर भाग रहे हैं। संतोष के हाथ में डंडा, मनोज के हाथ में छुरा था। रवि को उठाकर मायागंज अस्पताल लाया गया जहां से सिलीगुरी रेफर किया गया। रात होने के कारण रवि को ग्लोकल अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया।