भागलपुर बाल गृह कांड : आठ आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चलेगा ट्रायल Bhagalpur News
औद्यौगिक थाना क्षेत्र स्थित बाल गृह में अंकेक्षण में अनियमितता उजागर होने के बाद 18 जुलाई 2018 को दर्ज मुकदमे में सीबीआइ ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
भागलपुर [कौशल किशोर मिश्र]। औद्यौगिक थाना क्षेत्र स्थित बाल गृह में अंकेक्षण में अनियमितता उजागर होने के बाद 18 जुलाई 2018 को दर्ज मुकदमे में सीबीआइ ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआइ एसपी देवेंद्र सिंह ने रूपम कुमारी, प्रवेश दास, देवचंद्र सिंह उर्फ धर्मेद्र, प्रदीप शर्मा, गीतांजली प्रसाद, सुधांशु कुमार उर्फ बंटी, अनवर आलम और अनंत कुमार राम सहित आठ लोगों को आरोपित बनाया है। न्यायालय से जल्द आरोपितों के विरुद्ध ट्रायल चलाने का अनुरोध किया है।
भागलपुर के विशेष पॉक्सो न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपित सुधांशु कुमार उर्फ बंटी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। वह खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित करना गांव का रहने वाला है। अग्रिम जमानत अर्जी की एक कापी विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल को भी रिसीव कराई गई है। मुंबई की संस्था के माध्यम से हुई जांच में बाल गृह में घोर अनियमितता उजागर हुई थी। जांच के क्रम में शिकायत पेटी खुली मिली। कुछ बच्चों की शिकायत पत्र भी गायब थे। अर्जी पढ़ाई, भोजन, पोशाक समेत व्यवस्थागत दुश्वारियों से संबंधित थी। रूपम प्रगति समिति भागलपुर इस बाल गृह का संचालन कर रही थी। जांच के क्रम में कई और अनियमितताएं उजागर हुईं। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर तत्कालीन औद्यौगिक थानाध्यक्ष रंजन कुमार के लिखित आवेदन और जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया। ब्रजेश और उसके संरक्षण में चलने वाले गिरोह की कारगुजारी उजागर होने के बाद भागलपुर बाल गृह की गतिविधियों पर नजर पड़ी थी।
सीबीआइ ने रूपम समेत आठ के विरुद्ध दाखिल किया आरोप पत्र
पॉक्सो की विशेष अदालत में होगी त्वरित सुनवाई
खगड़िया जिले के परबत्ता का रहने वाला है आरोपित सुधांशु उर्फ बंटी