Move to Jagran APP

शिक्षक ने छात्रा को दिल्‍ली में किया था कैद, दो माह तक करता रहा गंदा काम, भागलपुर अदालत ने सुनाया यह ऐतिहासिक फैसला

भागलपुर की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 11 साल की कठोर कैद। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी स‍िंह की अदालत ने सुनाया फैसला। पीडि़ता को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया गया है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 09:53 PM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 09:53 PM (IST)
शिक्षक ने छात्रा को दिल्‍ली में किया था कैद, दो माह तक करता रहा गंदा काम, भागलपुर अदालत ने सुनाया यह ऐतिहासिक फैसला
भागलपुर अदालत ने दुष्‍कर्म के आरोप में एक शिक्षक को सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी स‍िंह की अदालत ने सोमवार को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार यादव को 11 साल की कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में अभियुक्त को अलग-अलग आरोप में क्रमश : 25 और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

loksabha election banner

यानी अभियुक्त को कठोर सजा के साथ कुल 40 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी देना होगा। विशेष न्यायाधीश ने पीडि़त बच्ची को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद पीडि़त सहायता कोष से देने का निर्देश भी दिया है। सहायता राशि पीडि़त बच्ची या उसके स्वजन को मिलेगा। विशेष अदालत ने 20 नवंबर को सुनवाई के दौरान आरोपित शिक्षक को अपहरण कर दुष्कर्म मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए सोमवार को फैसले के लिए पहले से तिथि तय कर रखी थी।

नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर तिनटंगा में हुई थी वारदात

अभियुक्त शिक्षक पीडि़त छात्रा को कभी ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। उस दौरान उसे वह सब्जबाग दिखाने लगा था। छात्रा को उस दौरान वह अपने प्रभाव में ले रखा था। स्कूल से वापस आते समय एक दिन छात्रा को देख अभियुक्त शिक्षक ने उसे घर छोड़ देने का भरोसा दे छात्रा को नवगछिया रेलवे स्टेशन लेते चला आया था। फिर उसे दिल्ली लेते चला गया। वहां ले जाकर दो महीने तक अपने कब्जे में रखा था।

इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म भी किया। छात्रा ने मौका देख अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने दीदी और जीजा को दी थी तो उसकी बरामदगी हुई और उसे दिल्ली से नवगछिया लाया जा सका था। घटना 2018 को हुई थी जिसको लेकर तीन दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। पाक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान चिकित्सक, तफ्तीशकर्ता के अलावा पीडि़ता की गवाही अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक नरेश राम ने कराई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.