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मुखियाजी के घर के एक सौ मीटर की परिधि में नहीं होगा मतदान केंद्र, मनमानी पर आयोग की नजर

पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दिशा-निर्देश जारी किया हैा अब एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक चलंत केंद्र नहीं होंगेा किसी भी मतदान केंद्र पर पहुंचने की मानक दूरी अधिकतम दो किलोमीटर निर्धारित किया गया हैा

By Amrendra kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 12:26 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 12:26 PM (IST)
मुखियाजी के घर के एक सौ मीटर की परिधि में नहीं होगा मतदान केंद्र, मनमानी पर आयोग की नजर
मतदाताओं को दो किमी से अधिक नहीं चलना पड़े पैदल, इस बात का रखा जाएगा ख्याल

जागरण संवाददाता, सुपौल । पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। मुखियाजी के घर के एक सौ मीटर के अंदर मतदान केंद्र का गठन नहीं किया जाएगा। मतदान केंद्र पर मुखियाजी की मनमानी नहीं चले इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं होगा।

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मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं करनी पड़ेगी तय

किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े इसका भी ध्यान रखा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी।

कमजोर वर्ग के मतदाताअें का केंद्र उनके आवासीय क्षेत्र में

समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने की संभावना को देखते हुए उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अगर मतदान केंद्र बनाने के लिए भवन की उपलब्धता नहीं है तो चलंत मतदान केंद्र बनाया जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी या अद्र्धसरकारी भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

एक मतदान केंद्र 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होगा

हर मतदान केंद्र के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन ले लिया जाएगा। मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामलों में संबंधित पंचायत कार्यालय और प्रखंड कार्यालयों में दी जाए इसको लेकर कोई आपत्ति हो तो सूचित किए जाने की तारीख से 14 दिनों के अंदर जिला दंडाधिकारी लिखित सुझाव ले पाएंगे।

सूची तैयारी को लेकर कार्यक्रम है तय

चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की सूची तैयारी को लेकर जो कार्यक्रम तय किए हैं उनके मुताबिक 20 से 27 जनवरी तक आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन, 28 जनवरी से 11 फरवरी तक मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति उपरांत 29 जनवरी से 13 फरवरी तक आपत्तियों का निष्पादन किया जाना है। इसके बाद 15 फरवरी तक भौतिक सत्यापन अथवा दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात संशोधित परिवर्तित मतदान केंद्रों की सूची पूर्ण और चित्र के साथ अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आयोग में भेजा जाना है। 17 से 24 फरवरी तक मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त होना है, 25 फरवरी से 1 मार्च तक संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण किया जाएगा तत्पश्चात 02 मार्च 2021 को मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।  


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