शराबबंदी कानून के तहत सुपौल न्यायालय ने सुनाया पहला फैसला
दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सुपौल (जेएनएन): शराबबंदी कानून के उल्लंघन मामले में व्यवहार न्यायालय, सुपौल द्वारा शुक्रवार को पहला फैसला सुनाया गया है। इसमें शराब पीने के आरोप में दोषी पाए गए एक व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को एडीजे द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश आशु कुमार ¨सह की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। घटना 12 सितंबर 2017 की निर्मली सिपाही चौक की है। यहां मुंगराहा निवासी भरत राम शराब पीकर हुड़दंग मचा रहा था। सूचना पर पहुंची निर्मली पुलिस ने हिरासत में लेकर उसकी जांच कराई। जांच में शराब पीने की पुष्टि हो गई। मामले में कोर्ट ने बिहार उत्पाद मद्य निषेध के संशोधित अधिनियम 37 (बी) के तहत भरत राम को दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रजलाल मुखिया तथा बचाव पक्ष की ओर से सूर्य नारायण यादव व रमेश कुमार ने भाग लिया। राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जिले में न्यायालय द्वारा दिया गया यह पहला फैसला है।