553 व्यापरियों को 50.57 करोड़ रुपये टैक्स का डिमांड नोटिस, कुछ स्कीम भी हैं; जान लें... मिलेगी राहत Bhagalpur News
जीएसटी लागू होने से पहले सभी प्रकार के बकाए के समाधान के लिए वाणिच्यकर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है। जानें क्या है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम।
भागलपुर, जेएनएन। मार्च नजदीक देख वाणिज्यकर विभाग ने बकाया टैक्स की वसूली के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। विभाग की ओर से शहर के छोटे से बड़े सैकड़ों व्यवसायियों को बकाए 50.57 करोड़ के टैक्स का डिमांड नोटिस भेजा गया है। सभी को ताकीद की गई है कि जल्द से जल्द इस पर गंभीरता से अमल करें। साथ ही वाणिज्यकर विभाग ने बकायेदार व्यवसायियों को टैक्स जमा करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ लेने की अपील की है।
वाणिज्यकर कार्यालय में भागलपुर के राज्यकर संयुक्त आयुक्त प्रभारी दिवाकर प्रसाद और प्रमंडल के राज्यकर अपर आयुक्त रामाधार सिंह ने वकील, सीए, एकाउंटेंट और व्यवसायी की बैठक की। इसमें कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले सभी प्रकार के बकाए के समाधान के लिए वाणिच्यकर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भागलपुर और बांका सर्किल के 553 व्यवसायियों को टैक्स को लेकर डिमांड नोटिस भेजा गया है। बैठक में इस्टर्न चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, सचिव रोहित झुनझुनवाला, पीआरओ अभिषेक जैन सहित कई व्यवसायी थे।
जमा करने पर 65 फीसदी तक होगा माफ
राज्यकर अपर आयुक्त रामाधार सिंह ने व्यवसायियों को बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत निर्धारित टैक्स के बकाए में 65 फीसदी तक टैक्स शुल्क माफ करने का भी प्रावधान है। इसका फायदा व्यवसायी 14 अप्रैल तक ही उठा सकेंगे।
जानें स्कीम के फायदे
-बकायेदार भी शामिल हो सके हैं, जिन्होंने कोई अपील या रिवीजन दायर नहीं किया है।
-बकाये के मद में पूर्व से कोई राशि जमा है तो समाधान की राशि की सीमा कम जाएगी।
-25 मार्च तक ही व्यवसायियों को मिलेंगे आवेदन
-व्यवसायी आवेदन ईमेल से भी विभाग को भेज सकते हैं।