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supaul news : पीएम किसान सम्मान निधि योजना... आपके नाम पर जमीन रहने पर ही मिलेगा लाभ, फर्जी किसानों को किया गया चिन्हित

पीएम किसान सममन निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अगर आपके नाम पर जमीन है तब ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा अन्‍यथा इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही फर्जी किसानों की पहचान की जा रही है।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Sun, 21 Feb 2021 03:34 PM (IST)Updated: Sun, 21 Feb 2021 03:34 PM (IST)
पीएम किसान सममन निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बदलाव किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, सुपौल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से जमीन होगी। पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र से अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत की जमाबंदी अपने नाम से करानी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार ने बदलाव कर दी है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नया आवेदन करने वाले को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था जिले में लागू कर दी गई है। अब उन्हीं किसानों के आवेदन स्वीकृत हो रहे हैं जिनके स्वयं के नाम जमीन है।

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किसानों को होगी परेशानी

इस बदलाव से हजारों की संख्या में उन किसानों को परेशानी होगी जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। ऐसे किसानों की जमीन पुरखों के नाम से ही है। बंटवारा हो भी गया है तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत नामांतरण नहीं किया है। खरीदी जमीन में तो परेशानी कम है लेकिन जमीन अगर खतियानी है तो परेशानी ज्यादा होगी।

समय-समय पर नियमों में होता रहा बदलाव

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में समय-समय पर बदलाव होता रहा है। फिलहाल योजना में यह तीसरा बदलाव है, पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी, उसके बाद सरकार ने खातों को आधार से लिक करने का प्रावधान किया। साथ ही आयकर देने वाले किसानों को लाभ से वंचित किया। अब नए किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करानी होगी।

कराना पड़ेगा दाखिल-खारिज

जिले में पीएम किसान निधि योजना के लाभुक किसानों की संख्या 265000 है, लेकिन जिले में यदि पंजीकृत किसानों की संख्या को ही देखें तो इसकी संख्या लगभग 400000 से भी अधिक है । यानी कि अभी आधे किसान इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं और नई व्यवस्था में उन्हें जोडऩे के लिए दाखिल-खारिज कराना होगा।

तीन किस्तों में दी जाती है राशि

इस योजना के तहत चयनित किसानों को हर वर्ष सरकार 6000 रुपये की राशि देती है। यह राशि उन्हें तीन किस्तों में प्रत्येक 4 माह पर दिया जाता है। यह पैसा समय से किसानों के खाते में चला जाता है बस अधिकारियों को सिर्फ पहली बार आवेदनों की जांच करनी होती है।

3 वर्षों से लागू है योजना

जिले में यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। इसका उद्देश्य सभी किसानों के परिवारों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। एक किसान परिवार में पति, पत्नी और बच्चों को शामिल किया गया है। यानी इन सदस्यों में से किसी एक को योजना का लाभ मिलना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी स्वयं के नाम जमीन होगी। फिलहाल यह व्यवस्था जिले में लागू कर दी गई है। -समीर कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी।


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