हत्यारोपित भाजपा नेता मुन्ना सिंह को सात साल की सजा
हत्या के 18 साल पुराने एक मामले में पीरपैंती के भाजपा नेता व पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिंह को एडीजे (सात) ने सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
भागलपुर। हत्या के 18 साल पुराने एक मामले में पीरपैंती के भाजपा नेता व पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आशुतोष सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को सोमवार को एडीजे (सात) विनय कुमार मिश्रा ने सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उसे आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा और पाच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
गौरतलब है कि पीरपैंती थाना इलाके के बसंतपुर गाव में 14 अप्रैल, 2000 की सुबह सूर्य नारायण सिंह घर के बाहर बैठे थे। वहा पर उनका पोता हितेश कुमार उर्फ बबलू सिंह (20) भी बैठा हुआ था। वहां उन लोगों के बीच कुद विवाद हो गया। जिसमें बबलू की मुन्ना सिंह ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।