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Ayodhya Verdict: 20 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू, 11 को बंद रहेंगे सभी विद्यालय Bhagalpur News

कोर्ट के निर्णय के पक्ष या विपक्ष में जुलूस रैली सभा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे आयोजन 20 नवंबर तक नहीं किए जाएंगे।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Sun, 10 Nov 2019 09:21 AM (IST)Updated: Sun, 10 Nov 2019 09:21 AM (IST)
Ayodhya Verdict: 20 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू, 11 को बंद रहेंगे सभी विद्यालय Bhagalpur News
Ayodhya Verdict: 20 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू, 11 को बंद रहेंगे सभी विद्यालय Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 20 नवंबर तक जिले में धारा 144 लगा दिया गया है। 20 नवंबर तक जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही लोग जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं। 11 नवंबर को सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वाट्सएप ग्रुप पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 24 स्थानों पर जिले के वरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है।

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स्थिति का जायजा लेने के बाद डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने वरीय अधिकारियों के साथ डीआरडीए में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने, यातायात बाधित करने, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने आदि संभावनाओं को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

अदालत के फैसले के पक्ष-विपक्ष में रैली निकालने पर लगी रोक

डीएम ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के पक्ष या विपक्ष में जुलूस, रैली, सभा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे आयोजन बिना अनुमति के 20 नवंबर तक नहीं किए जाएंगे। एसडीओ और डीएसपी की अनुमति के बाद ऐसे आयोजन किए जा सकते हैं। वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि पर अफवाह फैलाने पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उलंघन होने पर ग्रुप एडमिन व अन्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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