पूर्णिया के जानकीनगर को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना निरस्त करने की उठ रही आवाज, जानिए वजह
सरकार ने जानकीनगर को नगर पंचायत घोषित करने की अधिसूचना जारी की हैजिसका इस जनपद के लोग विरोध कर रहे हैं। प्रबुद्वजनों का कहना है कि नगर पंचायत बनाने के लिए जो तय मापदंड होना चाहिए वह यह पंचायत पूरा नहीं कर रहा है।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया । सरकार ने जानकीनगर को नगर पंचायत घोषित करने की अधिसूचना जारी की है,जिसका इस जनपद के लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों व अलग-अलग क्षेत्रों के प्रबुद्धजनों ने अपने विचार व्यक्त कर सरकार से अधिसूचना को निरस्त करने की पुरजोर मांग की है। चोपड़ा बाजार के प्रो. प्रेम कुमार जायसवाल कहते हैं कि सरकार के नियम के अनुसार वह जनपद जिसे नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जा रहा है, वैसे जनपद का सरकार के स्तर से सर्वे कराया जाना चाहिए था और प्रावधानो के अनुसार तय मापदंडों को अगर वह जनपद पूरा करता है तब उन्हें नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था,पर ऐसा हुआ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रामनगर फरसाही नगर पंचायत साथ ही मधुबन पंचायत को संयुक्त तरीके से नगर पंचायत के श्रेणीं में अधिसूचित किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों पंचायत न तो विकसित है और न यहां कोई उद्योग धंधा है, को ही यहां न कोई बड़ा व्यापार है और न ही सरकारी सेवा में कार्यरत लोग हैं। इक्के दुक्के लोग ही सरकारी सेवा में हैं। यह दोनों पंचायत विशुद्ध रूप से शत-प्रतिशत कृषि पर आधारित है और साथ ही नब्बे फीसद आबादी मजदूरों की है।ऐसे हालात में सरकार के स्तर पर लिया गया यह निर्णय जभावनाओं के अनुरूप नहीं है ।इस अधिसूचना को निरस्त कर पूर्व की स्थिति में ही बहाल रखा जाना चाहिए ताकि गरीबों का शोषण नहीं हो और सरकार की गरिमा भी बहाल रहे ताकि सरकार के विरूद्ध किसी तरह का जनाक्रोश पैदा न हो सके।
नगर पंचायत बनाने के लिए विकसित नहीं है यह पंचायत
उपेंद्र प्रसााद भगत कहते हैं कि रामनगर फरसाही और मधुबन पंचायत में मात्र रामनगर फरसाही में सिर्फ वार्ड 05, और 06 ग्रामीण बाजार के तौर पर है,बाकी सभी वार्डों में रहनेवाले कृषि पर आधारित एवं मजदूरी पर आधारित हैं। विजय कुमार पाण्डेय कहते हैं कि नगर पंचायत बनाने के लिए जानकीनगर विकसित नहीं है। यहां के स्टेशन पर लंबी दूरी की रेलगाडियां रूकती भी नहीं हैं। मधुबन पंचायत के प्रेम लाल यादव कहते हैं कि प्रस्तावित नगर पंचायत जानकीनगर के अंतर्गत राजस्व ग्राम 01 मधुबन 02 रामनगर फरसाही को सम्मिलित कर बनाया गया है, जिसमें रामनगर फरसाही के 139.67 हेक्टेयर भूमि जो जोत आबाद की है ,उसे भी घर की आबादी वाली जमीन मान लिया गया है,जबकि इसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। बोले कि 139.67 हेक्टेयर कृषि भूमि को नगरीय आवासीय बनाकर सरकार अधिक राजस्व संग्रह करने की योजना बना रही है ,जो बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 3 कोष्ठ में 1 के प्रतिकूल है।
अंचल प्रशासन द्वारा मुखिया से नहीं लिया गया राय
रामनगर फरसाही पंचायत के मुखिया वीरेंद्र प्रसाद यादव कहते हैं कि अधिसूचना संख्या 4233 में ग्राम पंचायत रामनगर फरसाही मिलिक का प्रकाशन नहीं किया गया है , परन्तु रामनगर फरसाही मिलिक पंचायत के सभी राजस्व ग्राम को 13 से 21 तक रामनगर फरसाही में शामिल करते हुए प्रकाशित किया गया है,। यह प्रकाशित अधिसूचना 4235 दूषित होने के कारण शून्य घोषित हो जाता है। जानकारी दी गई कि बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 कोष्ठ 1के अनुसार अंचलाधिकारी बनमनखी द्वारा प्रभावित पंचायत के मुखिया से राय परामर्श नहीं किया गया है। 16 दिसंबर 2020 को विहित प्रपत्र के माध्यम से नगर पंचायत बनमनखी का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया। इससे संबंधित पंचायत के मुखिया के अधिकार का अतिक्रमण कर उपेक्षित किया गया है।