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Purnia News: हादसे के बाद पीडि़त परिवार को मुआवजे के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

रोड हादसा के बाद अब पीडि़त परिवार को मुआवजा के लिए भटना नहीं पड़ेगा। उन्हें जांच के बाद तुरंत मुआवजा मिलेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार अब दुर्घटनाओं की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम गठित की जाएगी। मृतक के आश्रित को मिलेगा पांच लाख रुपये।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 04:58 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 04:58 PM (IST)
रोड हादसा के बाद अब पीडि़त परिवार को मुआवजा के लिए भटना नहीं पड़ेगा।

 जागरण संवाददाता, पूर्णिया। अब गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब दुर्घटनाओं की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम गठित की जाएगी। जांच टीम में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग के अधिकारी, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता शामिल होंगे।

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यह टीम गंभीर दुर्घटनाओं की जांच कर यह बताएंगे कि किन कारणों से दुर्घटना हुई है। वे इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद जिस कारण से दुर्घटना हुई है उसके निवारण के उपाय तत्काल किए जाएंगे। वहीं अब दुर्घटना में मृतक के आश्रित को पांच लाख तथा घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से दुघर्टनाओं को कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइन पर अमल शुरू कर दिया गया है।

रोड सेफ्टी के तहत अन्य विभागों से लिया जाएगा सहयोग

सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सरकार गंभीर है। दुर्घटना को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी के माध्यम से अन्य विभागों का सहयोग ले रही है ताकि सड़क हादसे को कम कर लोगों की जान बचाई जा सके। इस कड़ी में अब गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की जांच की जांच करने के लिए गाइडलाइन तैयारी की गई है। इसमें परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। संयुक्त जांच के लिए जिलास्तरीय परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी, पथ निर्माण विभाग के अभियंता एवं ग्रामीण कार्य विभाग अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह टीम सड़क दुर्घटना की संयुक्त जांच के लिए मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 135 के तहत काम करेगी।

तुरंत वैज्ञानिक ढंग से जांच करेगी टीम

दुर्घटना के तुरंत जांच के लिए अधिकारी घटना स्थल पर जाएंगेे। दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करने वाले अधिकारी मिल कर काम करेंगे ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर उसे दूर किया जा सके। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश भेजा है। इसके साथ ही बिहार देश के उन चंद राज्यों में शामिल हो गया है जहां सड़क दुर्घटना के बाद उसकी जांच संयुक्त तौर पर की जाएगी।

ऐसे काम करेगी संयुक्त टीम

परिवहन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक दुर्घटना की सूचना मिलने पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी दुर्घटना की जांच करेंगे तथा उसके स्तर से आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर गठित जांच दल के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेंगे। जब जिला स्तरीय जांच टीम स्थल जांच करेगी तो पूर्व में जांच करने वाले पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जांच दल के सदस्य यह देखेंगे कि दुर्घटना किन कारणों से हुई है। अगर ओवर स्पीड के कारण दुर्घटना हुई है तो उस स्थान पर ऐसे उपाय किए जाएंगे ताकि गाडिय़ां वहां अधिक रफ्तार से नहीं गुजर सके। अगर सड़क पर गड्ढे सहित अन्य खराबी के कारण दुर्घटना हुई है तो पथ निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों के होने पर ग्रामीण कार्य विभाग उसकी संरचना में आवश्यक सुधार करेगा।


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