कोर्ट ने हथियार तस्करी के आरोपित को किया दोषी करार
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद कुमोद रंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को हथियार तस्करी और शराब पीने के आरोपी मुंगेर मिर्जापुरा निवासी मु. असलम को मुजरिम करार दिया है।
भागलपुर। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद कुमोद रंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को हथियार तस्करी और शराब पीने के आरोपी मुंगेर मिर्जापुरा निवासी मु. असलम को मुजरिम करार दिया है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपी मु. रमजानी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह ने बहस में हिस्सा लिया। उत्पाद अधिवक्ता डॉ. अजय कुमार दीक्षित के अनुसार 19 अप्रैल 2017 को सूचना पर जब जीआरपी ने 13235 अप साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी में छापेमारी की तो असलम पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा कर पुलिस ने असलम को नशे की हालत में दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से 10 पिस्टल और 70 हजार रुपये बरामद किया था। पिस्टल में मेड इन यूएसए लिखा था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि सभी पिस्टल रमजानी ने उसे दिया था। रमजानी भी मेरे साथ था। पटना पहुंचाने के लिए प्रति पिस्टल तीन हजार रुपये भी उसे दिया था। असलम ने शराब का सेवन भी किया था। जीआरपी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था।