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तीन दिनों में नामांकित बच्चों की रिपोर्ट भेज दें निजी विद्यालय संचालक, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई Bhagalpur News

निजी विद्यालयों के प्रधान को पत्र प्रेषित कर तीन दिनों के अंदर आरटीई के तहत चालू सत्र में नामांकित आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों की सूची जमा करने को कहा है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 27 Aug 2019 09:48 AM (IST)Updated: Tue, 27 Aug 2019 09:48 AM (IST)
तीन दिनों में नामांकित बच्चों की रिपोर्ट भेज दें निजी विद्यालय संचालक, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई Bhagalpur News
तीन दिनों में नामांकित बच्चों की रिपोर्ट भेज दें निजी विद्यालय संचालक, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई Bhagalpur News
भागलपुर [जेएनएन]। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) का उलंघन करने वाले निजी स्कूलों की अब मनमानी नहीं चलेगी। उन्हें हर हाल में इसका पालन करना होगा। नियम का पालन नहीं करने पर निबंधन भी रद की जा सकती है।

डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान ने जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्रधान को पत्र प्रेषित कर तीन दिनों के अंदर आरटीई के तहत चालू सत्र में नामांकित आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों की सूची जमा करने को कहा है। सूची जमा नहीं करने पर यह माना जाएगी कि आपने आरटीई के तहत किसी भी बच्चों का दाखिला नहीं लिया है।

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निबंधित स्कूलों में नवालोक इंग्लिस एकेडमी छोटी खंजरपुर, आनंद पब्लिक स्कूल खानकित्ता, आनंदराम ढांढानियां सरस्‍वती विद्या मंदिर भागलपुर, न्यू होराइजन स्‍कूल, क्रिसेंट इंग्लिस, सेंट जेवियर्स, गोथल्स पब्लिक स्‍कूल, नवयुग विद्यालय सहित 86 विद्यालय शामिल है।


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