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PMAY: सपनों का घर बनाने के लिए ले ली राशि लेकिन नहीं कराया निर्माण, मधेपुरा के आलमनगर में दिया गया अल्टीमेटम

PMAY के तहत मिलने वाली राशि तो खाते में आ गई लेकिन लोगों ने सपनों का घर बनाना उचित नहीं समझा। जांच के दौरान पता चला कि लाभुकों ने अभी तक घर का निर्माण कार्य ही नहीं कराया है। मधेपुरा के आलमनगर में ऐसे लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है।

By Shivam BajpaiEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 11:39 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 11:39 AM (IST)
PMAY: सपनों का घर बनाने के लिए ले ली राशि लेकिन नहीं कराया निर्माण, मधेपुरा के आलमनगर में दिया गया अल्टीमेटम
PMAY के तहत मिल चुकी कइयों को पहली किश्त।

जागरण टीम, मधेपुरा : राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। आलमनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने के मामले में कड़ा रूख अख्तियार किया गया है। ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है। लाभार्थियों को चिन्हित कर नोटिस देने का काम किया जा रहा है। बीडीओ मिनहाज अहमद ने सोमवार को प्रखंड के आलमनगर पूर्वी पंचायत में आवास निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई लाभुकों ने आवास निर्माण तो आरंभ कर दिया है। लेकिन कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रथम किस्त उठाने के बाद भी आवास निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया है।

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प्रखंड के सभी आवास सहायकों को ऐसे आवास योजना लाभार्थियों को नोटिस हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया है। अब तक कई लाभार्थियों को चार नोटिस दे दिया गया है। साथ ही वैसे लाभार्थी जो अब तक मकान निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया है, उससे संपर्क कर उनके अधूरे आवास को पूर्ण कराने व वैसे लाभार्थी जो प्रथम किस्त की लेने के बाद निर्माण कार्य आरंभ ही नहीं किया है इस दिशा मे कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

  • राशि लेकर नहीं बनाया घर तो प्रशासन ने किया मुकदमा
  • 13 लाभुकों पर आवास नहीं बनाने का किया गया केस
  • 65 लाभुकों ने आलमनगर पूर्वी में राशि लेकर नहीं बनाया है आवास
  • 15 दिनों का दिया गया समय, उसके बाद की जाएगी राशि वसूली

प्रखंड के सभी 14 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले 13 लाभुकों को चिन्हित कर मुकदमा भी किया गया है। इसके अलावा आलमनगर पूर्वी पंचायत में निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि अभी इस पंचायत में 65 लाभार्थी आवास निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया है। इन सभी को 15 दिनों का समय और दिया गया है। ताकि यह अपना निर्माण कार्य आरंभ कर सकें। अगर इतने समय में लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया तो उन सभी लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस करते हुए राशि की वसूली की जाएगी।


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