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संपत्ती का ब्यौरा नहीं देने वाले पंचायत प्रतिनिधि इस साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जानिए क्या हुआ है बदला

इस बार सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले जन प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 05:38 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 05:38 PM (IST)
इस बार सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा।

संवाद सूत्र,पुरैनी (मधेपुरा)। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सांसद एवं विधायक की तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों यानी जिला परिषद अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख,उपप्रमुख,मुखिया,उप मुखिया को अपनी संपत्ति का ब्योरा हर-हाल में देना होगा। इससे हड़कंप मच गया है। 

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पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किया गया है निर्देश

पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के ठीक पहले इस बाबत आदेश जारी कर दिए जाने से संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पंचायत चुनाव के पहले महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के पूर्व अब पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सूबे के सभी डीएम एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को पत्र हस्तगत करा दी गई है।

शपथ पत्र के साथ दिखाना होगा चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा

जारी पत्र के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव 2021 में उम्मीदवारों को शपथ पत्र के साथ अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को अचल संपत्ति में अपना एवं अपने पति-पत्नी के नाम पर कृषि भूमि,शहरी भूमि एवं पूर्व एवं वर्तमान में भवन के स्थिति की जानकारी देनी होगी। साथ ही सभी अचल संपत्ति का बाजार मूल्य भी अलग-अलग दर्शाना होगा। इसी तरह चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस,फिक्स्ड डिपॉजिट,बांड,शेयर, वाहन,आभूषणों का विवरण सहित उसकी मौजूदा कीमत बतानी होगी। पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों को जहां चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।


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