Panchayat elections 2021: राजनीतिक दलों के सहारे पार नहीं होगी पंचायत चुनाव की नैया, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का दिशा-निर्देश
Panchayat elections 2021 पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टी के बैनर और झंडे का इस्तेमाल कोई भी प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए चुुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही खर्च को लेकर पूरा ब्यौरा जमा करना होगा।
जागरण संवाददाता, सुपौल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी किसी सियासी दल का झंडा-बैनर का इस्तेमाल करता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह के सहारे वोट मांगा जाता है तो उसके ऊपर आचार संहिता का डंडा भी चलेगा। ऐसे में कई प्रत्याशियों के मंसूबों पर पानी फिर चुका है जो पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक दल के सहारे अपनी नैया पार करना चाह रहे थे।
कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे पैदा हो तनाव
राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य पद के लिए जारी निर्देश में कहा है कि प्रत्याशी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या तनाव पैदा हो। कहा कि प्रत्याशी बिना मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पता के पोस्टर इश्तिहार पंपलेट निकालता है तो उसे पंचायत राज अधिनियम के तहत आपराधिक कार्य माना जाएगा। इतना ही नहीं प्रत्याशी की चुनावी सभा में गड़बड़ी या विघ्न यदि किसी के द्वारा डाला जाता है तो वह भी आपराधिक कार्य की श्रेणी में होगा। कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, किसी भी प्रत्याशी द्वारा न तो शराब की खरीद की जाएगी और ना ही किसी को वितरित ही की जानी है। उम्मीदवारों द्वारा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना है कि कार्यकर्ता भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे।
39 पन्ने का गाइडलाइन जारी
दरअसल पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही कई राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव लड़ाने को ले गतिविधि तेज हो गई है। इसको लेकर आयोग द्वारा 39 पन्ने का गाइडलाइन जारी किया गया है। जारी गाइडलाइन में आयोग ने दो टूक कह दिया है कि आसन्न पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं किया जा रहा है बावजूद कोई प्रत्याशी किसी राजनीति दल के नाम पर चुनाव प्रचार करता है तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा यही नहीं अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी सरकारी या सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार, चाहरदीवारी पर पोस्टर और सूचना चिपकाने पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्र के एक सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।