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अब महंगा पड़ेगा उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार से अधिक बिजली जलाना, जानिए... कैसे करें बचत

अब कम किलोवाट के बिजली का कनेक्शन लेकर ज्‍यादा लोड की बिजली जलाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए 80 रुपये से 25 सौ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। नये बदलाव में उपभोक्ताओं को छूट जरूर मिलेगी परंतु निगरानी बढ़ाई जाएगी। उपभोक्ताओं पर विभाग का शिकंजा कसने लगा है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Sun, 22 Nov 2020 11:13 AM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2020 11:13 AM (IST)
अब महंगा पड़ेगा उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार से अधिक बिजली जलाना, जानिए... कैसे करें बचत
बिजली विभाग का शिकंजा कसने लगा है।

भागलपुर, जेएनएन। अब दो किलोवाट के बिजली का कनेक्शन लेकर दोगुने लोड की बिजली जला रहे हैं तो बच नहीं पाएंगे। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का शिकंजा कसने लगा है। ऐसे उपभोक्ताओं की निगरानी कराई जा रही है। उन्हें फिक्स चार्ज से दोगुना जुर्माना लगेगा। यानी यदि फिक्स चार्ज 40 रुपये है तो उन्हें 80 रुपये लगेगा। यह जुर्माना राशि 25 सौ रुपये तक पहुंच सकता है। अमूमन उपभोक्ता अपने घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों के अनुरूप अपने कनेक्शन नहीं ले रखे हैं। इस मामले में जानकारी छिपा लेते हैं। अब विभाग ऐसे उपभोक्ताओं की निगरानी कराने लगा है।

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इलेक्ट्रॉनिक मीटर में नहीं छिपा पाएंगे लोड

कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार चौधरी की माने तो उपभोक्ता अपना भार बढ़ा सकते हैं। जिससे उसका शुल्क उनके बिल में जुड़ जाएगा। जिसकी जानकारी बाकायदा उपभोक्ताओं को उनके बिल के जरिए प्राप्त होती रहेगी। कार्यपालक अभियंता का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में लोड छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए उपभोक्ता अपने विद्युत भार सही करा कर रखे। पांच फीसद ज्यादा लोड पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है। जबकि उपभोक्ताओं को दस पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल में छूट दी गई है।  बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 2020-21 के विद्युत टैरिफ में डिमांड बेस्ट टैरिफ को स्वीकृति दी है। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट से भी मुक्त कर दिया गया है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में कम भार वाले कनेक्शन की संख्या ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले में अधिक है। जो उपभोक्‍ता अपने अपने घरों में अधिक इलेक्‍ट्रानिक्‍स उपकरणों का उपयोग करते हैं वे एक आवेदन देकर अपने घरों का जरूरत के हिसाब से लोड बढ़ा सकते हैं। बिना लोड बढ़वाए बिजली जलाने वाले उपभेक्‍ता कानून के दायरे में होंगे। उन्‍हें बिजली चोरी के आरोप में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कारवाई की जा सकती है। उन्‍हें जुर्माना लगाया जा सकता है।  


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