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मधेपुरा अदालत : तीन आरोपित को दस और एक को सात साल का सश्रम कारावास, हत्‍या के मामले में हुई सुनवाई

हत्या के अलग-अलग मामले में तीन व्यक्ति को कोर्ट ने दस-दस साल व एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई है। जिला जज ने दहेज हत्या के मामले में सुखासन गांव के आरोपित को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 05:42 PM (IST)Updated: Tue, 09 Mar 2021 05:42 PM (IST)
मधेपुरा अदालत : तीन आरोपित को दस और एक को सात साल का सश्रम कारावास, हत्‍या के मामले में हुई सुनवाई
एक को एक लाख, एक को 50 हजार व दो को 20-20 हजार का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। हत्या के अलग-अलग मामले में तीन व्यक्ति को कोर्ट ने मंगलवार को दस-दस साल व एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई है। जिला जज रमेशचंद्र मालवीय ने तीन साल पूर्व दहेज हत्या के एक मामले में शहर से सटे सुखासन गांव के आशीष कुमार सिंह व अशोक कुमार सिंह को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों पर दहेज के कारण हत्या करने का आरोप है। लोक अभियोजक इंद्रकांत चौधरी ने बताया कि इस मामले में उदाकिशुनगंज अंतर्गत शहजादपुर निवासी त्रिलोकी सिंह ने अपनी पुत्री की हत्या का आरोप दामाद आशीष सिंह, समधी अशोक कुमार सिंह समेत अन्य पर लगाते हुए मधेपुरा थाना में मामला दर्ज कराया था।

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सूचक का आरोप था कि दहेज व अन्य समान देने के बाद बेटी श्वेता कुमारी की शादी 2015 में आशीष सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन सबकुछ ठीक रहने के बाद दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगा। इसी बीच 12 अप्रैल 19 को जानकारी मिली कि बेटी की तबीयत खराब है। वहां पहुंचा तो पता चला कि बेटी का शव घर में पड़ा है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद आशीष सिंह को दस साल व एक लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं उसके पिता अशोक सिंह को सात साल की सजा व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरी ओर आपसी विवाद में हुई हत्या के मामले में एडीजे छह के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने ग्वालपाड़ा स्थित शिशवा वार्ड 18 निवासी नंददेव शर्मा व प्रभू शर्मा को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले शिशवा निवासी मीरा देवी ने अपने पति दिनेश की हत्या का आरोप इन दोनों पर लगाते हुए ग्वालपाड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था। पत्नी का आरोप था कि आपसी विवाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसमें दोनों ने मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दिया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद 10-10 साल की सजा सुनाई है।


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