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20 करोड़ से अधिक की समझौते राशि पर 1984 मुकदमे खत्म

दो पक्षों को मिल बैठ कर अपने मुकदमे राजी-खुशी से खत्म करने का राष्ट्रीय लोक अदालत सुनहरा मौका है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Dec 2019 02:42 AM (IST)Updated: Sun, 15 Dec 2019 06:13 AM (IST)
20 करोड़ से अधिक की समझौते राशि पर 1984 मुकदमे खत्म
20 करोड़ से अधिक की समझौते राशि पर 1984 मुकदमे खत्म

भागलपुर। दो पक्षों को मिल बैठ कर अपने मुकदमे राजी-खुशी से खत्म करने का राष्ट्रीय लोक अदालत सुनहरा मौका है। बस दोनों पक्ष मन बनाकर समझौता कर लें फिर मुकदमे खत्म कर खुशी-खुशी घर लौट जाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत यह मौका देती है। ये बातें जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन मौके पर कही। इस मौके पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी, अष्टम एडीजे एमपी सिंह, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, सिटी एसपी, प्राधिकार सचिव प्रवाल दत्ता, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अतुल वीर सिंह, जिला विधिज्ञ संघ अध्यक्ष समेत सभी न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक कर्मचारियों की भी उपस्थिति थी।

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------------------------राजी-खुशी से मुकदमे खत्म कर वापस लौटे सैकड़ों पक्षकार

व्यवहार न्यायालय भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया में शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते पर 1984 मुकदमे समाप्त हो गए। इन मुकदमों में 20 करोड़ 79 लाख, 84 हजार, 506 रुपये की समझौता राशि पर बात बन गई। भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में लगी अदालत में एनआइ एक्ट, बैंक रिकवरी के मुकदमे, मजदूरी विवाद, बिजली विल, पानी बिल, वैवाहिक मामले, बीएसएनएल, निगम, बीमा दावा वाद, दीवानी और फौजदारी के समझौता योग्य मुकदमे शामिल हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में लगी अदालत के लिए अलग-अलग बेंच गठित किया था जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था।

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