Coronavirus Munger Update : अब यहीं होगा कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच
Coronavirus Munger News Update अब मुंगेर में ही जांच की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है। बिहार के 15 जिलों को कोरोना के सैंपल जांच के लिए मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
मुंगेर, जेएनएन। Coronavirus Munger News Update : कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की। कार्यपालक निदेशक ने सीएस के पुरुषोत्तम से जिला में आने वाले मजदूरों और उनकी जांच के बारे में जानकारी ली।
कार्यपालक निदेशक ने कहा कि जिला में प्रवेश करने वाले मजदूरों पर पैनी नजर रखे जाने की आवश्यकता है। सीमा पर ही सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराएं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल सहित अन्य संक्रमण प्रभावित राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की गंभीरता से जांच कराएं। उनके सैंपल एकत्रित कर जांच कराएं। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं।
वहीं, अब राज्य सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाने के लिए मुंगेर में ही जांच की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है। सिविल सर्जन ने कहा कि मुंगेर सहित बिहार के 15 जिलों को कोरोना के सैंपल जांच के लिए मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र ही मशीन मुंगेर को उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद मुंगेर में ही कोरोना की जांच हो सकेगी। मुंगेर में जांच होने के बाद उसी दिन मरीज की जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। अभी पटना सैंपल भेजे जाने के बाद रिपोर्ट आने में एक से दो दिनों का समय लग जाता है। इस दौरान में सिविल सर्जन डॉ. के पुरूषोतम , एसीएमओ डॉ. अजय कुमार भारती, डीपीएम नसीम खां, रचना कुमारी, केयर इंडिया की डॉ. नीलू कुमारी, दीपिका, पूजा कुमारी आदि मौजूद थीं।
कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती, सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी दुकानें
कोरोना संक्रमण के दृष्टिकोण से रेड जोन में शामिल मुंगेर में अब कुछ रियायत मिलेगी। डीएम राजेश मीणा, एसपी लिपि सिंह ने चैंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीएम ने बताया कि जिला में जहां भी कंटेनमेंट जोन है, वहां पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। जिला में जमालपुर नगर परिषद, चंदनपुरा, बरियारपुर, टेटिया बम्बर आदि कंटेनमेंट जोन हैं। यहां सभी दुकानें बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। डीएम ने कहा कि जो क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं, वहां व्यवसायिक गतिविधियों की कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी जा रही है। आवश्यक सेवाओं की दुकानें पूर्व की तरह से संचालित होगी। वहीं, अन्य दुकानें जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जरूरी हैं, उन्हें शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जा रही है। ऐसी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगी। दुकानदारों के लिए अपनी दुकानों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। वहीं, दुकान पर सैनिटाइजर, हैंड वाश जैसी सुविधा भी रखनी होगी। दुकान में कर्मचारियों की संख्या भी नियंत्रित रखनी होगी। वहीं, सभी स्टाफ के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।