भागलपुर में शराब तस्कर को अदालत ने सुनाई कठोर सजा, दस साल की कैद, एक लाख का अर्थ दंड
भागलपुर में शराब तस्कर को दस साल की कैद एक लाख का अर्थ दंड। धुरियान सवारी गाड़ी में रेल पुलिस की टीम ने कहलगांव में तलाशी के दौरान सुजीत पोद्दार को 96 पाउच शराब के साथ 17 सितंबर 2016 को किया था गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। आबकारी मामले के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को शराब तस्करी के एक मुकदमे में अभियुक्त सुजीत पोद्दार को दस साल की कैद और एक लाख रुपये का अर्थ दंड का निर्णय सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक वासुदेव प्रसाद साह, डा. अजय दीक्षित, डीपीओ शिव शंकर की मौजूदगी में अपना निर्णय सुनाया।
अभियुक्त इशाकचक थानाक्षेत्र के वार्ड संख्या 48 का रहने वाला है। अदालत परिसर में फैसले के वक्त अभियुक्त की मां और दो भाई भी पहुंचे थे। जैसे ही अदालत का निर्णय आया सभी दहाड़ मार रोने लगे। अभियुक्त की मां की रोते हुए तबियत बिगड़ गई। साथ आए बेटे मां को लेकर कचहरी परिसर से बाहर चले गए। निर्णय के समय विशेष अदालत के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई थी।
झारखंड के साहेबगंज से शराब लाकर कहलगांव पूरब टोला में करनी थी आपूर्ति
गिरफ्तारी के समय सुजीत पोद्दार ने रेल थाना भागलपुर में तैनात दारोगा सुदामा राम के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान में कहा था कि वह झारखंड के साहेबगंज से शराब लेकर चला था। अप साहेबगंज-भागलपुर धुरियान सवारी गाड़ी से कहलगांव पूरब टोला में बेचने जा रहा था। तलाशी के दौरान रेल पुलिस की टीम का नेतृत्व कर रहे सुदामा राम ट्रेन में टांग कर रखे गए थैले को इशारा कर पूछा था कि किसकी है तभी इधर-इधर नजर रखने वाले एक व्यक्ति थैला लेकर तेजी से उतरने के लिए आगे बढ़ा की पुलिस टीम में शामिल जवानों ने गिरफ्तार कर लिया था।
पकड़े जाने पर शराब तस्करी से जुड़ी कई जानकारियां पुलिस को दी थी। अभियुक्त रेलगाड़ी में बिना टिकट के सवार हुआ था। रेल थाने के दारोगा सुदामा राम के स्वलिखित बयान पर शराब तस्करी और बिना टिकट रेलगाड़ी में सफर करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। यहां बता दें कि बिहार में शराबबंदी है। इसके बावजूद तस्कर यहां बिहार के पड़ोसी राज्यों से शराब मंगाते हैं।