मुंगेर : हत्या मामलें में दो को आजीवन कारावास, दाह संस्कार करने जा रहे युवक को ट्रैक्टर से उतारकर मार डाला था
मुंगेर अदालत में आठ वर्ष बाद आया फैसला। मृतक के स्वजनों के चेहरे पर खुशी। बरियारपुर के हरिणमार में अशोक यादव की हुई थी हत्या। इस जघन्य हत्या की पूरे जिले में कई दिनों तक चर्चा होती रही।
संवाद सूत्र, मुंगेर। हत्या मामले के दो आरोपित को मुंगेर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी की कोर्ट ने सजा मुकर्रर की है। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद आरोपित विकास यादव व राजेश्वर यादव को हत्या एडीजे-चार ने सजा सुनाई। वहीं , दो अन्य आरोपित अजय यादव व विजय दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया कर दिया गया। अभियोजन पक्ष से एपीपी विंदेश्वरी प्रसाद सिंह विनोद ने बहस कर रहे थे।
क्या था मामला
23 मार्च 2013 को हरिणमार, बरियारपुर थाना क्षेत्र के अशोक यादव भाई व ग्रामीण के साथ एक ग्रामीण का दाह संस्कार कर ट्रैक्टर से गांव लौट रहे थे, बीच रास्ते में ही चारों आरोपितों ने हथियार के बल पर अशोक यादव को ट्रैक्टर से जबरन उतर लिया और खेत में ले जाकर अशोक यादव की धारदार हथियार से सिर को शरीर से अलग कर दिया था। आरोपित हत्या के बाद अशोक यादव का सिर भी साथ लेते गए थे। इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद स्वजनों के चेहरे पर खुशी दिखी। स्वजनों ने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था। कहा कि देर से ही कम से कम न्याय को मिल गया। इस जघन्य अपराध की हर ओर निंदा की गई थी।
तांत्रिक हत्या मामले में महिला दोषी करार
संवाद सूत्र,मुंगेर:जामलपुर थाना में दर्ज एक तांत्रिक की हत्या मामले में आरोपित महिला को व्यवहार न्यायालय के एडीजे-तीन अनिल कुमार मिश्रा ने सुनवाई के बाद गुरुवार को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मु.जहांगीर ने बताया कि दोषी महिला वीणा देवी पर लखीसराय के तांत्रिक अरुण कुमार ङ्क्षसह की हत्या का मुकदमा दर्ज है। महिला ने बीमार पुत्री के झाड़ फूंक के लिए 15 जून 2014 को तांत्रिक को जमालपुर बुलाया।