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हत्यारे को उम्रकैद, चार साल बाद लखीसराय में सुनाया गया फैसला, मुंगेर के शख्स की निर्मम हत्या का मामला

बिहार के लखीसराय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुंगेर के संतोष यादव को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है। मामला 2017 फरवरी का है जब मुंगेर के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी।

By Shivam BajpaiEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 04:19 PM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 04:19 PM (IST)
हत्यारे को उम्रकैद, चार साल बाद लखीसराय में सुनाया गया फैसला, मुंगेर के शख्स की निर्मम हत्या का मामला
लखीसराय में हत्या के आरोपी को उम्रकैद।

संवाद सूत्र, लखीसराय। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने हत्या का दोषी पाते हुए मुंगेर जिला के बरियारपुर के संतोष यादव को आजीवन कारावास (उम्रकैद) एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि मुंगेर जिला के बरियारपुर के विनोद यादव 11 फरवरी 2017 को को दवा लाने भागलपुर गए थे। वापस लौटने में देर हो गई। रात में बरौनी पैसेंजर ट्रेन से कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। उससी समय गांव के ही संतोष यादव, मणि पासवान, विष्णु पासवान एवं मु. सिराज ने मिलकर विनोद यादव को लोहे की रॉड से पीटकर जख्मी कर दिया।

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इसके बाद संतोष यादव ने कट्टा से विनोद यादव को गोली मार दी। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्वजनों ने शव को बरियारपुर लाया। इस संबंध में मृतक की पत्नी रूबी देवी के बयान पर जमालपुर आरपीएफ कांड संख्या 11/17 के तहत संतोष यादव, मणि पासवान, विष्णु पासवान एवं मु सिराज के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। सत्रवाद संख्या 120/17 के तहत संतोष यादव का न्यायालय में विचारण किया गया।

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विचारण पश्चात न्यायालय ने संतोष यादव को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, 27 आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद एवं बचाव पक्ष से सुरेश प्रसाद सिंह तथा दिनेश कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। शेष अन्य आरोपितों का न्यायालय में विचारण लंबित है।

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