अपहरण, दुष्कर्म व हत्या; अररिया कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आजीवन कारावास, नाबालिग को उठा ले गए थे
अररिया में अनुसूचित जाति की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा हुई। पोक्सो एक्ट कोर्ट में अनुसूचित जाति की एक बच्ची को प्रेमजाल में फंसा उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला हुआ है प्रमाणित।
संवाद सूत्र, अररिया। अनुसूचित जाति की एक नाबालिग बच्ची को तीन साल पूर्व काला बलुआ के एक युवक ने पहले उसका अपहरण कर लिया। अपहृता को अपने प्रेम जाल मे फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को जमीन के नीचे गढ्ढे में गाड़ दिया गया। इस लंबित मामले में अररिया के पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय के कोर्ट में शनिवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी हुई। जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते रानीगंज थाना क्षेत्र के काला बलुआ निवासी गुड्डु कुमार यादव नामक दोषसिद्ध आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित कुल एक लाख साठ हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
साथ ही जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को नौ महिनों का अतिरिक्त साधारण कैद भी भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत राशि मृतका के माता-पिता को देने का आदेश दिया है।साथ ही पीडि़ता के माता-पिता को विक्टिम कंपनसेशन फंड से पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि देने को लेकर अररिया के डीएलएसए को निर्देश दिया है।
इस संबंध में मृतका के पिता ने 27 फरवरी, 19 को रानीगंज थाना में कांड संख्या-89/19 दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि घटना तिथि-21 फरवरी,19 सूचक की पुत्री का आरोपित बने गुड्डु यादव ने अपहरण कर लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपित के साथ अपह्रता को एक किराने दुकान पर देखने के बाद ग्रामीण पंचायती बैठी। परंतु मामला उलझता चला गया और इसी क्रम में काला बलुआ के एक सड़क किनारे मिट्टी मे गड्डे में अपह्रत पीडिता के शव को बरामद कर लिया गया। साथ ही उक्त स्थान पर हत्या में उपयोग में लिये गये एक कुदाल व दो मोबाईल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया।
इस मामले का ट्रायल पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट में हुआ। जहां पोक्सो एक्ट स्पेशल केस नंबर- 11/19 के तहत सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषसिद्ध आरोपित बने गुड्डु कुमार यादव को भादवि की धारा-376 एवं 302 सहित एससी/एसटी की सुसंगत धारा के तहत सश्रम आजीवन कैद की सजा सहित उक्त तीनों धाराओं मे एक लाख 50 हजार राशि जुर्माना भरने का फैसला दिया। जबकि जुर्माना नहीं भरने पर कुल नौ माह का अतिरिक्त सजा भी काटना होगा। वही भादवि की धारा-201 में तीन वर्ष का सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अन्यथा दस दिन का कैद का फैसला देते कुल एक लाख 60 हजार जुर्माना राशि में 75 प्रतिशत पीडित मृतका के माता-पिता को देने का फैसला दिया है।
इसके अलावा स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो अधिनियम एवं रूल्स 2012 के अंतर्गत पीडिता को विक्टिम कंपनसेशन फंड से अररिया डीएलएसए सचिव को पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि देने को लेकर भी निर्देश दिया है।