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तोमर का रीविजन पिटिशन खारिज, जानें और किनका नाम है तिमांविवि में

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र तोमर की लॉ की फर्जी डिग्री मामले के आरोपितों का रीविजन पिटिशन खारिज हो गया है। दिल्ली के पटियाला जिला कोर्ट ने रीविजन पिटिशन खारिज कर दिया।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 07:56 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 07:56 PM (IST)
तोमर का रीविजन पिटिशन खारिज, जानें और किनका नाम है तिमांविवि में
तोमर का रीविजन पिटिशन खारिज, जानें और किनका नाम है तिमांविवि में

भागलपुर (जेएनएन)। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर की लॉ की फर्जी डिग्री मामले के आरोपितों का रीविजन पिटिशन खारिज हो गया है। दिल्ली के पटियाला जिला कोर्ट ने रीविजन पिटिशन खारिज कर दिया। तोमर सहित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तीन आरोपित कर्मियों ने केस में झूठा फंसाने को आधार बनाकर रीविजन का पिटिशन दाखिल किया था। इस मामले में 29 सितंबर को हुई सुनवाई में एसपीपी ने अपना पक्ष रखा था।

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इसके बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने पिटिशन खारिज किया। जिन आरोपितों ने रीविजन पिटिशन दाखिल किया था उनमें तोमर के अलावा विवि में टेबुलेटर रहे सदानंद राय, मुंगेर के शिक्षक जनार्दन यादव और परीक्षा विभाग में सहायक निरंजन शर्मा शामिल हैं। इन्होंने पुलिस की चार्जशीट के खिलाफ रिवीजन पिटिशन दिया था।

इधर, इसी मामले में दूसरे आरोपितों डॉ. रजी अहमद, राजेन्द्र सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, निरंजन शर्मा, जनार्दन यादव, बड़े नारायण सिंह, अनिल सिंह को कोर्ट ने अगली सुनवाई में फिर पेश होने को कहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। एक आरोपित ने बताया कि कोर्ट ने लगातार चार तारीखें दी थीं। अब तक उनका मामला किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ और सुनवाई के बाद कोर्ट कोई फैसला दे सकता है।


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