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जदयू नेता पप्पू भगत हत्या हत्‍याकांड : राजद नेता सहित सात आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत

जदयू नेता पप्पू भगत हत्‍याकांड मामला भागलपुर के भीखनपुर में खगडिय़ा के जदयू नेता पप्पू भगत हत्या का। मुंगेर के दो शूटर भी हैं शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पुलिस मामले में छानबीन कर रहे हैं।

By Dilip Kumar shuklaEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2021 11:56 AM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2021 11:56 AM (IST)
जदयू नेता पप्पू भगत हत्या हत्‍याकांड : राजद नेता सहित सात आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत
खगडि़या के जदयू नेता पप्पू भगत हत्‍याकांड

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जदयू नेता पप्पू भगत हत्‍याकांड : खगडिय़ा जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बंदेहरा  निवासी एवं जदयू नेता राजेश कुमार रमण उर्फ पप्पू भगत की हत्या मामले में फरार चल रहे सात आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया है। इनमें राजद नेता बंदेहरा निवासी संजीव यादव, टिंकू यादव, अमर यादव, चंद्रदेव यादव, निरंजन यादव, शूटर मुंगेर जिला के पाटन निवासी राकेश कुमार व धरहरा के विकास तांती के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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 पुलिस के मुताबिक पप्पू भगत की हत्या करने के लिए दस लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। हत्या की साजिश संजीव यादव ने रची थी। जांच में सभी आरोपितों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। पप्पू भगत की पत्नी खुशबू देवी ने संजीव यादव को बंदेहरा पंचायत की मुखिया चुनाव में पराजित किया था। इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। पप्पू की हत्या के लिए संजीव द्वारा दस लाख रुपये खर्च करने की बात भी सामने आ रही है। मुंगेर के रतन साह के अलावा पाटन निवासी राकेश कुमार व धरहरा के विकास तांती को सुपारी दी गई थी। इसके अलावा एक आरोपित को संजीव ने खुद मुखिया का चुनाव नहीं लडऩे और बंदेहरा का मुखिया बनाने का प्रलोभन यह कहते हुए दिया था पप्पू की हत्या करने के बाद मुखिया बनने के बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा।

इस घटना के छह आरोपित जेल में हैं।

04 दिसंबर 2020 को भीखनपुर गुमटी नंबर दो समीप आरबीएसएस रोड पर बदमाशों ने गोली मारकर पप्पू भगत की हत्या कर दी थी। इस दौरान शूटर मुंगेर के हर्दियाबाद जानकीनगर रतन साह भी मारा गया था। मृतक के साला सहरसा जिला अंतर्गत पहलम थाना क्षेत्र के सलखुआ निवासी आदित्य कुमार के बयान पर बंदेहरा के संजीव यादव, टिंकू यादव व उसके भाई बलदेव, कौशल यादव, गोगरी के अमर यादव, निरंजन यादव, गांधी यादव व बीरबल यादव सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 


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