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दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को उम्रकैद, जानिए... कब हुई घटना Bhagalpur News

02 मार्च 2015 को जीरोमाइल स्थित आवास में पति और सास ने मिलकर बबली को आग के हवाले कर दिया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 04:25 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 04:34 PM (IST)
दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को उम्रकैद, जानिए... कब हुई घटना Bhagalpur News
दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को उम्रकैद, जानिए... कब हुई घटना Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। दहेज की खातिर पत्नी बबली देवी को जलाकर मारने वाले पति पंकज साह को कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में 22 हजार का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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यह फैसला पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की अदालत ने सुनाया। सरकार की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह के अनुसार मामले में पंकज की मां सुमित्रा देवी को भी आरोपित बनाया गया है। पंकज और सुमित्रा देवी दोनों को न्यायालय ने दोषी करार दिया था, लेकिन बीमार रहने के कारण सुमित्रा देवी को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। उसका मायागंज अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। स्वस्थ्य होने के बाद सुमित्रा देवी को सजा सुनाई जाएगी।

पंकज साह दुमका (झारखंड) जिला के दंगलपाड़ा का मूल निवासी है। वह भागलपुर के जीरोमाइल में किराए के मकान में रहता था। जमुई की बबली से उसकी शादी हुई थी। सास और पति दहेज के लिए बबली को प्रताडि़त करते थे। 02 मार्च 2015 को जीरोमाइल स्थित आवास में पति और सास ने मिलकर बबली को आग के हवाले कर दिया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने पति और सास के खिलाफ बयान दिया था।


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