फसल सहायता योजना: बांका के किसान भाई दे ध्यान, आवेदन की अंतिम तारीख 28 मार्च, साथ रखें ये जरूरी कागजात
फसल सहायता योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 मार्च है। अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं। किसान भाई अपने सभी मित्रों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर कैसे होगा आवेदन...
संवाद सूत्र, बांका: प्रकृति की मार से बेजान किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए 28 मार्च तक आवेदन लिया जाएगा। किसानों को इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। सहकारिता विभाग द्वारा सभी रैयत और गैर रैयत किसानों को निबंधन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
किसानों को बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें किसानों को 20 फीसद तक फसल की क्षति होने पर 75 सौ रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से और 20 फीसद से अधिक क्षति होने पर दस हजार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। इसका लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों को दिया जाएगा।
अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा लाभ
रैयत किसानों के आवेदन करने के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक खाता, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या रसीद और स्व घोषण पत्र के साथ आवेदक का फोटो जरूरी है। जबकि गैर रैयत किसान द्वारा आनलाइन आवेदन व निबंधन के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, स्व घोषणा पत्र और वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित, आवेदक फोटो देना होगा। गैर रैयत किसान के लिए एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा। फसल सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी के आधार पर और राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा।
फसलों का आवेदन करने का अंतिम समय
- गेहूं के लिए - 26 फरवरी तक
- रबी मकई - 26 फरवरी तक
- चना - 31 जनवरी तक
- मसूर - 15 फरवरी तक
- अरहर - 28 मार्च तक
- ईख - 28 फरवरी तक
- प्याज - 15 फरवरी तक
- आलू - 31 जनवरी तक
- फसल सहायता योजना से किसानों की हालत मजबूत
- फसल सहायता के लिए किसान 28 मार्च तक कर सकते है आवेदन
- 20 फीसद तक क्षति पर 75 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर
- 20 फीसद से अधिक होने पर दस हजार रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा अनुदान