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Corona Effect : जुलाई में खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान, जानिए... और क्या बने नियम

Corona Effect जिला प्रशासन ने अनलॉक के लिए गाइडलाइन जारी की है। शिक्षण संस्‍थान होटल मॉल धार्मिक स्‍थल के लिए कुछ नियम बनाए गए। शिक्षण संस्‍थानों को भी जुलाई से खेला जाएगा।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 09:01 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 09:01 AM (IST)
Corona Effect : जुलाई में खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान, जानिए... और क्या बने नियम
Corona Effect : जुलाई में खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान, जानिए... और क्या बने नियम

भागलपुर, जेएनएन। अगले महीने जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसके पूर्व सरकार के स्तर से बच्चों के माता-पिता और इससे जुड़े तमाम लोगों से सलाह ली जाएगी। सलाह के बाद ही जुलाई में शैक्षणिक संस्थान खोलने पर विचार होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले फेज में आठ जून से धार्मिक स्थान और पूजा स्थल को आमलोगों के लिए खोलने की अनुमति दी है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाएगा। दूसरे फेज में शैक्षणिक संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। तीसरे फेज में कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति की समीक्षा के बाद सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू होगी। फिलहाल इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। सिनेमा हॉल, जिमनेजियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार, असेंबली हॉल, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह अभी प्रतिबंध जारी रहेगा।

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करना होगा पालन

-फेस कवर : सार्वजनिक व कार्य स्थल व यात्रा के समय मास्क लगाना अनिवार्य।

-शारीरिक दूरी : सभी को सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी रखना अनिवार्य।

-वैवाहिक समारोह : मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

-अंतिम संस्कार : शामिल होने वालों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

-सभा, सम्मेलन व जमावड़ा : पूर्व की भांति रोक जारी रहेगी।

-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध, वसूला जाएगा जुर्माना।

-सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित।

कार्यस्थलों के लिए निर्देश

-घर में कार्य : जहां तक संभव हो घर से कार्य को तरजीह दी जाए।

-स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता : सभी प्रवेश व निकास द्वार एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर अनिवार्य।

-सभी कार्यस्थल, कार्यालय, प्रतिष्ठान, दुकान, वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य व व्यवसाय की अवधि को क्रमानुसार किया जाएगा निर्धारित।

-संपूर्ण कार्यस्थल, कॉमन एरिया, ऐसी सभी चीजें जो लगातार मानव संपर्क में आ रहे हैं, को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य।

-शारीरिक दूरी : कार्यस्थल के सभी कर्मियों को विभिन्न शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल व लंच ब्रेक अवधि के जरिये शारीरिक दूरी का करना होगा पालन।

कंटेंटमेंट जोन

-30 जून तक कंटेंटमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन।

-अनिवार्य सेवाओं को ही मिलेगी अनुमति।

-पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर चिकित्सकीय कारणों एवं अनिवार्य सेवाओं के लिए आने-जाने की मिलेगी छूट।

-नए मामले की संभावना पर बनेगा बफर जोन।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रतिबंधित गतिविधियों को फेजवार खोलने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। प्रणव कुमार, जिलाधिकारी, भागलपुर


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