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स्‍मार्ट सिटी भागलपुर: नए साल से कचरा उठाने का देना होगा चार्ज, गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना

स्‍मार्ट सिटी भागलपुर में नए साल से कूड़ा उठाव के लिए चार्ज देना होगा। साथ ही गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। इस राशि को होल्डिंग टैक्‍स में...

By Abhishek KumarEdited By: Published: Sat, 01 Jan 2022 01:06 PM (IST)Updated: Sat, 01 Jan 2022 01:06 PM (IST)
स्‍मार्ट सिटी भागलपुर: नए साल से कचरा उठाने का देना होगा चार्ज,  गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना
स्‍मार्ट सिटी भागलपुर में नए साल से कूड़ा उठाव के लिए चार्ज देना होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नये साल में नगर निगम अब कचरा शुल्क वसूलेगा। यह राशि होल्डिंग टैक्स में जुड़ेगी। आवासीय से तीस रुपये चार्ज लिया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पांच सौ से तीन हजार रुपये तक का टैक्स लगेगा। जो लोग कचरा इधर-उधर फेंक देंगे उनसे जुर्माना भी लिया जाएगा। यह व्यवस्था जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरु हो जाएगी। अभी से ही निगम ने प्रत्येक वार्ड में कूड़ेदान गीला व सूखा कचरा के लिए कूड़ेदान बांट रहा है। नगर निगम करीब 76 हजार घरों से निगम होङ्क्षल्डग टैक्स लेता है।

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स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछडऩे के बाद नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नई स्वच्छता प्रणाली को लागू कर रहा है। मोहल्ले में अब निगम कर्मी घर से ही कूड़ा लेंगे। बीपीएल परिवार, स्लम क्षेत्र, स्ट्रीट वेंडर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संभालेंगी स्वच्छता की कमान

इस व्यवस्था को लागू करने के पहले निगम ने 15 दिसंबर से 40 रैक पिकर, 225 निगम के सफाई कर्मी व जोनल के साथ स्वयं सहायता समूह की 250 महिलाओं को कचरा संग्रहण और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण देना शुरु कर दिया था। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर-घर जाएंगी और लोगों को गीला व सूखा कचरा अलग रखने की जानकारी देंगी। वहीं तहसीलदार भी जिस घरों में टैक्स वसूली के लिए जाएंगे, उन्हें भी लोगों को जागरूक करेंगे।

कचरा फेंकने पर 300 रुपये देना होगा जुर्माना

आवासीय क्षेत्र में कचरा फैलाने पर 300 रुपये जुर्माना होगा। इधर-उधर मूत्र त्यागने पर 100 रुपये और सार्वजनिक जगहों पर शौच करने पर 300 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना वसूलने के लिए निगम की ओर से वार्ड स्तर टीम गठित होगी। निगम की ओर से बाकायदा रसीद भी दी जाएगी। रेस्तरां से 500 रुपये जबकि स्टार होटल से 5,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

शुल्क का अलग-अलग निर्धारण

नगर प्रबंधक रविश चंद्र वर्मा ने बताया कि इसके शुल्क का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया गया है। आवासीय लोगों से होङ्क्षल्डग टैक्स के माध्यम से यह राशि सालाना ली जाएगी। इसमें आवासीय परिसर, होटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्टोर, निजी अस्पताल,निजी लैब, प्राइवेट स्कूल आदि शामिल हैं। इन सभी से अलग अलग-अलग दर पर मासिक शुल्क वसूले जाएंगे।

निगम ने जारी किया टाल फ्री नंबर

शहरवासी की सुविधा के लिए नगर निगम ने तैयारी की है। होटल, रेस्तरां, विवाह भवन समेत कई जगहों से कचरा उठाव को लेकर निगम के टाल फ्री नंबर पर काल कर सकते हैं। निगम ने टाल फ्री नंबर 14420 जारी कर दिया है।

कचरा उठाव के लिए यूजर चार्ज

आवासीय : 30

मिठाई दुकान : 100

ढाबा : 100

रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस : 500

धर्मशाला, हॉस्टल : 500

स्टार होटल : 5000

व्यावसायिक कार्यालय : 500

सरकारी कार्यालय : 500

बैंक, इंश्योरेंस : 500

कोङ्क्षचग, शैक्षणिक संस्था : 500

क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब : 250

अस्पताल 50 बेड : 1500

अस्पताल 50 बेड से अधिक : 3000

लघु व मध्यम उद्योग : 500

गोदाम, कोल्ड स्टोरेज : 2500

विवाह भवन, हॉल, मेला : 2500

जुर्माना दर (रुपये में)

आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा कचरा फैलाने पर : 300 रुपये

दुकानदारों द्वारा कचरा फैलाने पर : 450

रेस्टोरेंट द्वारा कचरा फैलाने पर : 700

होटल द्वारा कचरा फैलाने पर : 1000

औद्योगिक इकाई के कचरे पर : 2000

मिठाई दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर : 200

खटाल संचालकों द्वारा : 500

घर निर्माण के मलबे पर : 1500

मांस-मछली दुकानदारों पर : 1000

कूड़ा निस्तारण को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। इसका अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर आयुक्त  


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