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मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव : कागजात की जांच के लिए रोड पर अब नहीं रोकी जाएगी आपकी गाड़ी

केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई तरह बदलवा किए हैं। पहली अक्टूबर से नियम बदल जाएंगे। परिवहन विभाग के मुताबिक आइटी सर्विसेस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनीटङ्क्षरग के जरिए ट्रैफिक रूल्स को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 04:49 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 04:49 PM (IST)
मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव  : कागजात की जांच के लिए रोड पर अब नहीं रोकी जाएगी आपकी गाड़ी
अब दस्तावेज जांच करने के लिए सड़क पर गाड़ी नहीं रोकी जाएगी।

भागलपुर, जेएनएन। अब दस्तावेज जांच करने के लिए सड़क पर गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। पहली अक्टूबर से नियम बदल जाएंगे।

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केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई तरह बदलवा किए हैं। केंद्र की ओर से अधिसूचित नए नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक आइटी सर्विसेस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटङ्क्षरग के जरिए ट्रैफिक रूल्स को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।

नए नियमों के अनुसार अब किसी वाहन को सिर्फ दस्तावेजों की जांच करने गाड़ी सड़क पर नहीं रोकी जा सकती है। इससे लोगों को सड़क पर रूक कर कागजात जांच कराने की परेशानी और शर्मिंदगी से निजात मिलने के साथ ही लोगों के समय की बचत भी होगी।

मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक यदि किसी वाहन का कोई कागजात कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों का ई-वेरिफिकेशन होगा और ई-चालान भेज दिया जाएगा। नए नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा पोर्टल पर दिखाई देगा। यदि प्रवर्तन पदाधिकारी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए दस्तावेजों का ब्योरा वैध पाया जाता है तो जांच के लिए फिजिकल दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। इसमे वो मामले भी शामिल होंगे जहां वाहन चालक ने कोई उल्लंघन किया है, जिसमें किसी दस्तावेज को जब्त किया जाना है।

वाहनों के दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी

नए नियमों के अनुसार वाहन मालिकों को अपने दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी होगा। ताकि सड़क पर रूक कर जांच करने के झंझट से निजात पाई जा सके। लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे वाहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज को सरकार की ओर से संचालित वेब पोर्टल के जरिए मेंंटेन किया जा सकेगा।

यातायात विभाग रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करेगा। इससे चालक के व्यवहार पर भी नजर रखी जा सकेगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पोर्टल पर निरस्त या डिसक्वॉलिफाइ किए ड्राइविंग लाइसेंस का रिकार्ड समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। इससे अथॉरिटीज को चालक के व्यवहार पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। अगर किसी वाहन संबंधी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जांच कर दी गई है तो पुलिस अधिकारी इसकी हार्ड कॉपी नहीं मांग सकेंगे।

मोबाइल का कर सकेंगे उपयोग पर बात करने पर कटेगा चालान

नए नियमों के अनुसार गाड़ी चलाते समय चालक रास्ता देखने के लिए हाथ में मोबाइल या जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वाहन चलाते समय फोन पर बात करना अभी भी यातायात नियमों का उल्लंघन है। जिसके लिए वाहन चालकों का चालान कट सकता है।

मोटर व्हीकल रूल्स में कई तरह बदलवा किए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही नए नियमों का पालन किया जाएगा।

-अनिल कुमार, एमवीआइ, भागलपुर।

परिवहन विभाग का आइडी पहले से है। प्रदूषण व बीमा संबंधी सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड नहीं होने की स्थिति में नए मोटर व्हीकल रूल्स में पुलिस के लिए समस्या हो सकती है।

-आरके झा, डीएसपी (ट्रैफिक), भागलपुर।


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