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भागलपुर में बारात लगाते समय किया बम धमाका, पांच जख्मी

भागलपुर में बारात लगाते समय हर्ष बम धमाका करने से पांच लोग जख्मी हो गए। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल पुलिस कर रही तहकीकात। जख्‍मी की हालत में सुधार है।

By Dilip Kumar shuklaEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 09:45 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 09:45 AM (IST)
भागलपुर में बारात लगाते समय किया बम धमाका, पांच जख्मी
भागलपुर में बरात लगाने के दौरान बम विस्‍फोट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। लोदीपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात बारात लगाते समय हर्ष बम धमाका करने से पांच लोग जख्मी हो गए। बम के छींटे पैर, गले और चेहरे पर उन्हे लगे हैं। लोदीपुर पुलिस घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी शैली देवी ने बताया कि मुस्लिम टोले में बारात को घुमाया जा रहा था। पोते-पोती ने कहा कि दादी बारात देखने दरवाजे पर चलो। बारात देखने घर के सभी लोग अपने दरवाजे पर खड़े हो गए थे। शैली ने बताया कि वह खुद और अपनी  बहू, गोतनी, पोता, पोती और बेटा भी बारात जाते देख रहे थे। उसी दौरान दरवाजे के मोखा पर किसी ने बम फोड़ दिया। जिसमें दरवाजे पर मौजूद परिवार के सभी सदस्यों को बम के छींटे लग गए। पोते के गले में, बेटे के जांघ और पैर में, बहू के चेहरे में जख्म लगे हैं। लोदीपुर मामले में दो लोगों से पूछताछ कर रही है। लोदीपुर पुलिस का कहना है कि लहसुनिया पटाखा विस्फोट के दौरान घटना हुई है। दोषियों का पता लगाया जा रहा है। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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मार्बल व्यवसायी हत्याकांड में गवाही की प्रक्रिया जल्द

मार्बल व्यवसायी अमरजीत राय हत्याकांड में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सूर्य नारायण सिंह ने गुरुवार को गवाही कराने की अर्जी दी। दाखिल अर्जी पर चतुर्थ एडीजे दिनेश चंद्र शर्मा की अदालत में बहस भी की। अदालत से अनुरोध किया कि जांचकर्ता की गवाही चल रही थी। उस दौरान वादी की तरफ से जिला जज की अदालत में मुकदमे की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने की अर्जी दे दी गई थी। उक्त अर्जी पर सुनवाई बाद जिला जज अरविंद कुमार पांडेय ने खारिज कर दिया था। इसलिए लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाए कि उक्त केस के जांचकर्ता संजय कुमार सत्यार्थी को गवाह के रूप में प्रस्तुत कराया जाए। अदालत को अधिवक्ता ने जानकारी दी कि जांचकर्ता वर्तमान में रसलपुर थानाध्यक्ष हैं। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि अगली तिथि के बाद गवाही कराने पर विचार किया जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2018 में अमरजीत राय की हत्या बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने गोली मार कर दी गई थी।


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