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Bihar Unlock Guideline Update: अब 22 जून तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, जानिए...

Bihar Unlock Guideline Update पांच बजे तक खुले रहेंगे सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय। 600 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। एक दिन बीच कर दुकानें व प्रतिष्ठानें खोले जाने का प्रावधान रहेगा लागू। रेस्टोरेंट होटल आदि के लिए भी पूर्व के निर्देश यथावत रहेंगे।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 10:29 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jun 2021 10:29 AM (IST)
Bihar Unlock Guideline Update: अब 22 जून तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, जानिए...
अब 22 जून तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू।

संवाद सहयोगी, जमुई। संक्रमण की रोकथाम के लिए अनलॉक टू में थोड़ी ढील दी गई है लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, दुकानें एवं प्रतिष्ठानों के खुलने की अवधि एक घंटा बढ़ा दी गई है। हालांकि जिले में गाइडलाइन का अब कहीं कोई अनुपालन नहीं दिखता है इसकी बड़ी वजह संक्रमण के प्रसार में आई भारी कमी बताई जाती है। जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 16 जून से लेकर अगले 22 जून तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसकी अवधि संध्या 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक होगी। इसके अलावा बदलाव में अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 5:00 बजे तक खुले रहेंगे जबकि दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए शाम 6:00 बजे तक की छूट दी गई है।

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आवश्यक वस्तु से अलग दुकानों के लिए एक दिन बीच कर एक दिन अर्थात सप्ताह में तीन दिन खोलने की व्यवस्था यथावत रहेगी। रेस्टोरेंट होटल आदि के लिए भी पूर्व के निर्देश यथावत रहेंगे। वहां अभी बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। होम डिलीवरी के लिए 9:00 बजे रात तक खुला रख सकते हैं। छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए फिलहाल छुट्टी का ही दिन होगा और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल पर आम जनों के लिए पाबंदी कायम रहेगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद ही रहेंगे। विवाह और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अगले एक सप्ताह तक कोई ढील नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू अवधि में भी रियायत दी गई है शाम 7:00 बजे की जगह अब 8:00 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान कुछेक अपवाद को छोड़कर आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वाहनों का ही परिचालन हो सकेगा।

उक्त अवधि मेन स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न व जिला प्रशासन द्वारा निर्गत ईपास से अधिकृत वाहन के अलावा सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन की ही इजाजत होगी। इसके साथ ही हवाई जहाज या ट्रेन की सफर के लिए टिकट के साथ यात्रा करने वालों तथा कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों के लिए भी कोई रोक-टोक नहीं होगा। नेशनल और स्टेट हाईवे पर गुजरने वाले वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त होंगे।


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