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Bihar Panchayat Chunav 2021 : इस बार सरकारी बाबू की गलती पर रद नहीं होगा प्रत्याशियों का पर्चा, जानिए क्‍या हुआ है बदलाव

Bihar Panchayat Chunav 2021 बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर गहमा गहमी जारी है लेकिन इस बार कई चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे अहम इस बार सरकारी बाबू की गलती के कारण प्रत्‍याशियों का पर्चा रद नहीं होगा।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 11:14 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 11:14 AM (IST)
Bihar Panchayat Chunav 2021 : इस बार सरकारी बाबू की गलती पर रद नहीं होगा प्रत्याशियों का पर्चा, जानिए क्‍या हुआ है बदलाव
Bihar Panchayat Chunav 2021 : बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर गहमा गहमी जारी है।

संस, सहरसा। Bihar Panchayat Chunav 2021 : चुनाव में सेटिंग- गेटिंग के तहत दबंग और पहुंचवाले प्रत्याशी लिपिकीय भूल या मुद्रण त्रुटि के नाम पर किसी अभ्यर्थी का नामांकन रद नहीं करवा पाएंगे। पंचायत आम चुनाव 2021 को ले निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है।

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आयोग ने माना है कि अहर्ता प्राप्त व्यक्ति को तुक्ष्य कारणों से निर्वाचन से वंचित किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इससे पर्चा दाखिल करने के कार्य में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और प्रत्याशियों को बिना ठोस कारण पर्चा रद किए जाने की चिंता से मुक्ति मिलेगी।

उत्तरदायी अधिकारी व कर्मी पर भी होगी कार्रवाई

लिपिकीय भूल, मुद्रण की त्रुटि जैसे कारणों के आधार पर अगर किसी अभ्यर्थी का नामांकन रद होगा, तो उनके आवेदन पर आयोग के निर्देश पर वरीय अधिकारियों की टीम मामले की जांच करेगा। आरोप सत्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मी को चिह्नित कर उनके विरूद्ध् संवैधानिक अधिकारों के हनन के आरोप में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। 

एक व्यक्ति केवल एक ही प्रत्याशी का बन सकेंगे प्रस्तावक

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संबंधित पंचायत या संबंधित वार्ड के मतदाता ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक होंगे। एक वार्ड के मतदाता दूसरे वार्ड के प्रत्याशी हो सकते हैं, परंतु प्रस्तावक अपने ही वार्ड के प्रत्याशी के प्रस्तावक हो सकते हैं।सेवानिवृत सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता और अकार्यरत गृहरक्षक भी किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक हो सकेंगे। किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्तावक के रूप में अपना नाम वापस नहीं ले सकेंगे।

मामूली कारणों के बल पर पर्चा रद करने की प्रवृति को आयोग ने गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों में संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। -अहमद अली अंसारी

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा। 


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