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Bhudev Chaudhary Vs Manish Kumar: क्‍या बच पाएंगे धोरैया के राजद विधायक भूदेव चौधरी, सुप्रीम कोर्ट का आज आएगा फैसला

Bhudev Chaudhary Vs Manish Kumar बिहार बांका जिले के धोरैया विधानसभा से राजद विधायक भूदेव चौधरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज इस मामले फैसला आने की संभावना है। उनपर नामांकन शपथ पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 09:45 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 09:45 AM (IST)
Bhudev Chaudhary Vs Manish Kumar: क्‍या बच पाएंगे धोरैया के राजद विधायक भूदेव चौधरी, सुप्रीम कोर्ट का आज आएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में आज भूदेव चौधरी मामले की सुनवाई होगी।

संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। Bhudev Chaudhary Vs Manish Kumar: बांका जिले के धोरैया विधान सभा क्षेत्र के राजद विधायक भूदेव चौधरी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। पूर्व जदयू विधायक मनीष कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में राजद विधायक भूदेव चौधरी के विरुद्ध एक याचिका दायर किया है। जिस पर जस्टिस नरीमन की अदालत में 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय में पांच घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले को अपने पास सुरक्षित रखते हुए मुकदमे की सुनवाई 20 जुलाई मुकर्रर की है। इसको लेकर राजद व जदयू में हलचल तेज है। सभी को फैसले का इंतजार है।

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विधायक भूदेव चौधरी पर आरोप है कि चुनावी हलफनामे में एक आपराधिक मुकदमा जो भागलपुर जिले के मोजाहिदपुर थाना में भूमि संबंधी है। उसे नामांकन पत्र में छुपाया गया है। इसी मुकदमे को विधान सभा चुनाव 2020 के चुनावी हलफनामे में छिपाने का आरोप लगाते हुए पूर्व उम्मीदवार मनीष कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। पिछली सुनवाई 12 जुलाई को हुई थी। जिसमें राजद विधायक चौधरी के अधिवक्ता ने अदालत से चार सप्ताह तक सुनवाई की तिथि बढ़ाने की अपील की थी। जस्टिस नरीमन ने विधायक चौधरी की अपील को खारिज करते हुए 15 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की थी। इस दिन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 जुलाई को निर्धारित किया है। इधर, राजद विधायक ने बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

ज्ञात हो कि भूदेव पिछले लोक सभा का चुनाव रालोसपा की टिकट पर जमुई से चुनाव लड़ा था। उसमें उक्त तथ्य को दर्शाया था। पुन: विधान सभा चुनाव के नामांकन में उस तथ्य को नहीं देने पर पूर्व उम्मीदवार ने इसको लेकर याचिका दायर किया है। इस संदर्भ में भूदेव ने बताया कि लिपिकीय भूल के कारण यह गलती हुई है। उन्‍होंने कहा कि न्‍यायालय में सारी बातों की जानकारी दे दी गई है।


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