राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो की अर्जी खारिज
जिला राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. तिरुपति नाथ यादव और मुहम्मद मेराज उर्फ चांद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है।
By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2020 10:01 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2020 10:01 PM (IST)
भागलपुर। जिला राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. तिरुपति नाथ यादव और मुहम्मद मेराज उर्फ चांद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई बाद न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी है। मामला भारत बंद के दौरान तोड़फोड़ करने आदि के आरोप से जुड़ा था।
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