Bhagalpur News: अब शहर से अतिक्रमण निगम हटाएगा, 20 हजार तक जुर्माना भी
भागलपुर शहर अतिक्रमण की चपेट में है। शहर से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम इस बार पूरी तरह सख्त है। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे भू-अभिलेख। अतिक्रमण हटाने के 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करना होगा। उक्त व्यक्ति को जुर्माना से देना होगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम को दूसरे विभागों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानानुसार नगर निकाय क्षेत्र में नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। अब सभी नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण कर सकेंगे। इसके लिए आठ अप्रैल को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारी को नगर निगम व नगर निकाय क्षेत्र का सम्पूर्ण भू-अभिलेख नगर आयुक्त को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके आधार पर शहरी क्षेत्र के सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सिवरेज, पार्क आदि अतिक्रमण हटाने के साथ वाद संचालित किया जा सकेगा। स्थायी अतिक्रमण के मामले में बीस हजार रूपये तक तथा अस्थायी अतिक्रमण के मामले में पांच हजार रूपये तक के जुर्माना किया जा सकेगा।
अतिक्रमण हटाने के 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करना होगा। इस अवधि में ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध नहीं हटाने पर उक्त व्यक्ति को जुर्माना से देना होगा। ऐसे व्यक्ति से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। अभिलेखों की छायाप्रति संबंधित नगर आयुक्त को उपलब्ध कराने के लिए डीएम को अपने स्तर से संबंधित सभी अंचल अधिकारियों को निदेश देने का आग्रह किया गया है। छायाप्रति व नक्शा आदि उपलब्ध कराने पर नगर निगम द्वारा शुल्क वहन किया जाएगा। जगदीशपुर, कहलगांव, नवगछिया और सुल्तानगंज के अंचालाधिकारी को नगर निकाय क्षेत्र की जमीन के कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने दिया है। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत को जमीन के कागजात मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि नगर निगम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने घर बना लिया है। इससे काफी परेशानी हो रही है। रास्ता भी संकीर्ण हो गया है।