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सरकार के आदेश को नगर निगम ने पलटा, जानिए क्या है मामला Bhagalpur News

निगम ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए अपना नया आदेश पारित कर लिया। 19 नवंबर को नगर विकास विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा 19 मई 2015 में एक आदेश पारित किया गया।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 26 Nov 2019 12:44 PM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 12:44 PM (IST)
सरकार के आदेश को नगर निगम ने पलटा, जानिए क्या है मामला Bhagalpur News
सरकार के आदेश को नगर निगम ने पलटा, जानिए क्या है मामला Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। नगर निगम के मुख्य पार्षद (मेयर) को नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित नियत भत्ता ही मिलेगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त यात्रा भत्ता की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन, नगर निगम ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए अपना नया आदेश पारित कर लिया। 19 नवंबर को नगर विकास विभाग के उप सचिव कुमार देवेंद्र प्रौज्जवल के जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा 19 मई 2015 में एक आदेश पारित किया गया था। जिसके अंतर्गत नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिमाह निर्धारित नियत भत्ता में यात्रा भत्ता सम्मलित है। इसके लिए अलग से वाहन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी प्रतिलिपि भागलपुर समेत सभी नगर निगम को उपलब्ध कराई गई है।

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लेकिन, विभागों के आदेशों को सिरे से नगर निगम ने खारिज कर दिया। वर्ष 2017 में मेयर के लिए किराया पर वाहन रखने के लिए प्रतिमाह 24 हजार रुपये और इसके अतिरिक्त वाहन चालक और ईधन देने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही मेयर के लिए भाड़े पर वाहन रखने के प्रस्ताव को निगम के बोर्ड में पारित कराया लिया गया। नगर निगम के आंतरिक संसाधन के मद से इसका फायदा भी उठाया जा रहा है।

इसको लेकर नगर निगम में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में चर्चा भी और प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजा जाएगा। मेयर सीमा साहा ने बताया कि निचले सदन के जनप्रतिनिधियों की सुविधा को बढ़ाने के बजाय छिनती जा रही है। बिहार स्तर पर मेयर संघ की बैठक में निर्णय लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। बता दें कि मेयर के लिए 12 हजार, उपमेयर के लिए 10 हजार व पार्षद के लिए 2.5 हजार रुपये नियत भत्ता निर्धारित किया गया है।


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